मध्य प्रदेश में उद्योग डालने निवेशक अब ऑनलाइन अनुमतियां ले सकेंगे
मध्य प्रदेश में उद्योग डालने निवेशक अब ऑनलाइन अनुमतियां ले सकेंगे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में निवेशकों को उद्योग डालने के लिए 15 प्रकार की अनुमतियां अब ऑनलाइन मिलेंगी। इसके लिए राज्य के उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने आठ साल पहले बने, मप्र निवेश संवर्धन संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा नियम 2010 निरस्त कर दिया है। इसकी जगह मप्र निवेश संवर्धन आनलाईन गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा नियम 2018 जारी कर उन्हें प्रभावशील कर दिया है।
नया आनलाईन सिस्टम एमपी ट्राईफेक के इनवेस्ट पोर्टल पर दिखेगा, जिसमें संयुक्त आवेदन-पत्र डाईनेमिक केफ के रुप में प्रदर्शित होगा। इस डाईनेमिक केफ में पन्द्रह प्रकार की अनुमतियां आनलाईन लेने का प्रावधान किया गया है। इनमें शामिल हैं : परियोजना स्थापना के अंतर्गत अनुमोदन, पर्यावरण एनओसी, बिल्डिंग अनुमोदन, जल कनेक्शन, अग्रिशमन एनओसी, एचटी विद्युत कनेक्शन। परियोजना संचालन के लिए आवश्यक अनुमोदन के अंतर्गत खाद्य विभाग से लाइसेंस, पर्यावरणीय संचालन सम्मति, फैक्ट्री लाइसेंस, ठेका श्रमिक अनुमोदन, ई-वेट परमीशन, ठोस कचरा प्रबंधन के तहत प्राधिकार, शाप पंजीकरण, बायलर पंजीकरण आदि।
यह लगेगा ऑनलाइन शुल्क
गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र यानि डाईनेमिक केफ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर शुल्क भी निर्धारित किया गया है। सूक्ष्म श्रेणी उद्योग हेतु 500 रुपए, लघु श्रेणी उद्योग हेतु 2 हजार रुपए , मध्यम श्रेणी उद्योग हेतु 5 हजार रुपए तथा बड़े उद्योग हेतु 20 हजार रुपए। यह शुल्क आनलाईन ही जमा करना होगा।
इनका कहना है
‘‘हमने उद्योग डालने हेतु छह विभागों की 21 सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। हमारी संस्था की सर्विस तो ऑनलाइन लेना ही जरुरी होगा परन्तु अन्य विभागों की सेवाएं हमारे पोर्टल के माध्म से ही ऑनलाइन लेना जरुरी नहीं है तथा निवेशक अन्य विभागों के पास जाकर ये सेवाएं ले सकता है। अभी ई-वेस्ट और बायलर मेनुफेक्चरिंग की सेवायें ऑनलाइन नहीं हुई हैं जो एक माह के अंदर हो शुरु हो जाएंगी।’’
पंकज दुबे, मुख्य महाप्रबंधक एमपी ट्राईफेक, भोपाल