अब दुकानों के बाहर कचरा पेटियां रखना अनिवार्य, मनपा के सख्त निर्देश

अब दुकानों के बाहर कचरा पेटियां रखना अनिवार्य, मनपा के सख्त निर्देश

Anita Peddulwar
Update: 2020-02-01 08:20 GMT
अब दुकानों के बाहर कचरा पेटियां रखना अनिवार्य, मनपा के सख्त निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  मनपा ने 26 जनवरी के बाद सभी दुकानों, हॉकर्स, हाथठेले, फेरीवालों तथा सभी व्यवसायियों से प्रतिष्ठानों में कचरा पेटियां रखना अनिवार्य किया है। मनपा के सख्ती बरतने का असर शहर में देखने को मिल रहा है। दुकानदारों ने कचरा पेटियां रखना शुरू कर दिया है। महापौर संदीप जोशी और आयुक्त तुकाराम मुंढे ने मनपा के स्वास्थ्य विभाग को अमल करने के निर्देश दिए हैं, जो दुकानदार अमल नहीं करेगा, उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना भाग एक व "अ" में उपलब्ध प्रावधान का प्रयोग कर जुर्माना वसूल किया जाएगा। 

27 जनवरी से आदेश पर अमल शुरू किया गया है। मनपा के आदेश जारी करने पर कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदारों ने दुकानों में कचरा पेटियां रखना शुरू कर दिया है। दुकानों के सामने गीले कचरे के लिए हरी और सूखे कचरे के लिए लाल रंग की कचरा पेटियां लगाई जा रही हैं।

कार्रवाई :  हटाई जाएंगी दुकानें, पुलिस बंदोबस्त रहेगा तैनात
निर्धारित बाजार क्षेत्र के बाहर सब्जी की दुकान लगाने वालों की अब खैर नहीं। उनक  खिलाफ मनपा प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार से शहर भर में बाजार के बाहर लगी सब्जी विक्रेताओं की दुकानें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सड़क किनारे दुकान लगाने से यातायात बाधित होने के कारण मनपा आयुक्त ने ऐसी दुकानों को हटाने के आदेश दिए हैं। सुबह 7 बजे से दिन भर कार्रवाई की जाएगी। शहर में अनेक स्थानों पर प्रतिदिन साप्ताहिक बाजार लगते हैं। मनपा द्वारा निर्धारित परिसर के अतिरिक्त रास्तों पर दुकान लगाकर सब्जी विक्रेता तथा अन्य दुकानदार व्यवसाय करते हैं। 

सड़कों पर दुकान लगाए जाने से बाधित हो रही यातायात की समस्या का आयुक्त ने संज्ञान लिया है। इस समस्या से निपटने के लिए निर्धारित क्षेत्र के बाहर सड़कों पर दुकान लगाकर सब्जी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दुकानें हटाने पर विरोध होने की आशंका को देखते हुए पुलिस बंदोबस्त के बीच कार्रवाई की जाएगी। मनपा क्षेत्रीय कार्यालय के अतिक्रमण दस्ते, बाजार निरीक्षक की टीम से कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट तत्काल पेश करने का फरमान आयुक्त ने जारी किया है।

...आधे से ज्यादा पर संकट
शहर में 75 से अधिक साप्ताहिक तथा प्रतिदिन बाजार भरते हैं। इसमें आधे से अधिक बाजार अवैध हैं। निर्धारित बाजार परिसर के बाहर लगाई जाने वाली दुकानांे को हटाने के लिए मनपा प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मनपा के सख्त रवैया अपनाने पर आधे से ज्यादा बाजारों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

सीमेंट रोड का काम करने वाले 2 ठेकेदार और 1 अभियंता को कारण बताओ नोटिस
सीमेंट रोड के निर्माण कार्य में निकृष्ट गुणवत्ता के पेवर ब्लॉक इस्तेमाल करने वाली दो ठेकेदार कंपनियों और एक कनिष्ठ अभियंता को मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सड़क पर लगाए गए पेवर ब्लॉक एम-45 मानक पर खरे नहीं उतरने का प्रयोगशाला की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस्तेमाल किए गए पेवर ब्लॉक बनाने के बाद मजबूती के लिए आवश्यक कालावधि पूरा होने से पहले लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। 

हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट
सीमेंट रोड निर्माण में लापरवाही बरते जाने के लिए निर्माण कार्य करने वाली ठेका कंपनी जे.पी. इंटरप्राइजेस व गुणवत्ता नियंत्रण करने वाली क्रिएशन इंजीनियर्स प्रा. लि. तथा मनपा के कनिष्ठ अभियंता श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। ठेका कंपनियों को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। वहीं कनिष्ठ अभियंता को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। ठेेका कंपनियों से समाधानकारक जवाब नहीं मिलने, पर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है। सीमेंट कांक्रीट रोड प्रकल्प टप्पा क्रमांक 3 अंतर्गत सड़क क्रमांक 31, एकस्तंभ चौक से उत्तर अंबाझरी रोड पर लगाए गए पेवर ब्लॉक मानक पर खरे नहीं हैं। पेवर ब्लॉक का क्यूअरिंग पीरियड पूरा होने से पहले ही इस्तेमाल किए जाने का जांच रिपोर्ट में खुलासा होने से इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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