गुना: मतदान दिवस एवं उससे एक दिन पूर्व प्रिन्‍ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु एमसीएमसी से प्रमाणीकरण कराना आवश्‍यक (बमोरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020)

गुना: मतदान दिवस एवं उससे एक दिन पूर्व प्रिन्‍ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु एमसीएमसी से प्रमाणीकरण कराना आवश्‍यक (बमोरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020)

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-10-23 09:23 GMT
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डिजिटल डेस्क, गुना। गुना कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्‍तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस एवं उससे एक दिन पूर्व प्रिन्‍ट मीडिया में बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के विज्ञापन प्रकाशित नही किए जा सकेंगे। उन्‍होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस हेतु जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के मामलों को आयोग के ध्यान में लाया गया है। चुनाव के अंतिम चरण में इस तरह के विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रभावित उम्मीद्वारों और पार्टियों के पास ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण अथवा खंडन प्रदान करने का कोई अवसर नहीं होगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीद्वार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति चुनाव के दिन 03 नवंबर 2020 एवं उससे एक दिन पूर्व 2 नवंबर 2020 को प्रिंट मीडिया में तब तक कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि राजनीतिक दलों, उम्मीद्वारों आदि द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की सामग्री को राज्य अथवा जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति से उनके द्वारा प्रमाणित नहीं कराया जाता है।

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