भोपाल में भूमि घोटाला, नगर निगम कर्मी समेत 4 के खिलाफ EOW ने दर्ज किया मामला

भोपाल में भूमि घोटाला, नगर निगम कर्मी समेत 4 के खिलाफ EOW ने दर्ज किया मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-09 14:08 GMT
भोपाल में भूमि घोटाला, नगर निगम कर्मी समेत 4 के खिलाफ EOW ने दर्ज किया मामला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। EOW ने एक भूमि घोटाले पर 4 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद तथा अन्य पर अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें नगर निगम का एक जोनल अधिकारी भी शामिल है।

EOW में बुधवार को शिकायत दर्ज हुई थी कि भोपाल नगर निगम अधिकारी और कर्मचारियों को, Housing and Land उपलब्ध कराने हेतु Municipal कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था को एमपी सरकार ने भोपाल की अशोक विहार कालोनी में भूमि आवंटित की थी। उक्त संस्था द्वारा Commercial plots का आवंटन नीलामी से किया जाना था, जबकि Residential plot संस्था के सदस्यों को आवंटित किये जाने थे। जांच के बाद EOW ने अब्दुल हफीज  निवासी, शेख मुईउद्दीन, अताउल्ला खान, डीके श्रीवास्तव जोनल अधिकारी (नगर निगम) और अन्य के खिलाफ धारा 420,467,468,471,120B IPC एवं 13(1)(D) सहपठित 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। 

क्या है मामला

निगम के राजस्व अधिकारी ने नगर निगम हेल्पर (जलकार्य) नसीम अख्तर को प्लाट क्रमांक 404 आवंटित किया गया था, किन्तु तत्कालीन जोनल अधिकारी, नगर निगम डीके श्रीवास्तव द्वारा उक्त प्लाट अन्य व्यक्ति अब्दुल हफीज पुत्र अब्दुल वाहीद के नाम पर नामांतरण कर दिया गया। अब्दुल हफीज ने नसीम अख्तर के नाम का फर्जी आवेदन-पत्र जोन क्रमांक 8 में प्रस्तुत कर, प्लाट को अपने नाम पर करवा लिया। डीके श्रीवास्तव ने म्यूनिसिपल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति की उपविधि 16 का उल्लंघन किया। इसके बाद प्लाट क्रमांक 404, कॉलोनी के रास्ते मेें आने के कारण मौके से अस्तित्व समाप्त हो जाने के कारण श्रीवास्तव ने अब्दुल हफीज को एक अन्य प्लाट क्रमांक 452 आवंटित कर, उसके नाम पर नामान्तरित भी कर दिया। अब्दुल हफीज ने उक्त प्लाट को अवैधानिक रूप से प्राप्त कर बाद में शेख मुईउद्दीन को Sale contract के माध्यम से विक्रय कर दिया, जिसे शेख मुईउद्दीन ने अताउल्ला खान को विक्रय कर दिया।  

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