छलकेंगे जाम, ग्रामीण में सीधे दुकानों से खरीद सकेंगे, नागपुर में ऑनलाइन ही मिलेगी

छलकेंगे जाम, ग्रामीण में सीधे दुकानों से खरीद सकेंगे, नागपुर में ऑनलाइन ही मिलेगी

Tejinder Singh
Update: 2020-05-14 15:09 GMT
छलकेंगे जाम, ग्रामीण में सीधे दुकानों से खरीद सकेंगे, नागपुर में ऑनलाइन ही मिलेगी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। 55 दिनों केे लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार 15 मई से जिले (शहर व ग्रामीण) में वाइन शाप व बीयर शॉपी शुरू हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सीधे दुकानों से शराब उपलब्ध होगी, वहीं शहर में ऑनलाइन आर्डर करना होगा। ग्रामीण में देसी, अंग्रेजी व बीयर मिलेगी, वहीं शहर में केवल अंग्रेजी शराब व बीयर ही मिल सकेगी।

18 मार्च को बंद हुई थी

नागपुर जिले में 18 मार्च को शराब दुकानें बंद हुई थी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नियमों व शर्तों के अधीन रहकर शराब दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। जिले में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही शराब की बिक्री हो सकेगी। ग्रामीण में देसी, अंग्रेजी व बीयर दुकानों से उपलब्ध होगी, वहीं शहर में अंग्रेजी व बीयर ही ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। शराब लेनेवाले के पास शराब पीने का परमिट होना चाहिए।

फोन पर भी मंगा सकते हैं शराब

शहर में टेलीफोन, मोबाइल या वाट्सएप मैसेज करके शराब मंगा सकते हैं। exciseservices.mahaonline.gov.in या stateexcise.maharashtra.gov.in इस साइट पर जाकर आर्डर प्लेस कर सकते हैं। आर्डर देते समय अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, परमिट नंबर, शराब का ब्रांड व कितनी चाहिए यह लिखना जरूरी है। अगर शराब पीने का परमिट नहीं है तो ऑनलाइन ही 5 रुपए में एक दिन का परमिट दुकानदार जारी करेगा। साइट पर जाने के बाद संबंधित एरिया के दुकानांे की सूची आएगी। संबंधित दुकानों के टेलीफोन या मोबाइल नंबर भी मिल सकते हैं। उस नंबर पर फोन किया जा सकता है।

प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब दुकानें नहीं खुलेगी

जिले में जितने भी प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटोनमेंट एरिया) हैं, वहां शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। इसी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र से 200 मीटर दूर तक भी शराब दुकानें नहीं खुल सकेगी। दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। सैनिटाइज व भीड़ न बढ़े, इसका ध्यान दुकानदार को रखना है।

होम डिलीवरी का कोई शुल्क नहीं

शहर में ऑनलाइन आर्डर पर आपके घर तक शराब लाकर दी जाएगी। दुकानदार का व्यक्ति आपके घर आकर शराब देगा आैर एमआरपी के हिसाब से ही राशि लेगा। किसी तरह की अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। शराब लाने वाले को मास्क, हेड कैप व ग्लब्स पहनना जरूरी है। साथ ही उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि वह कोरोना संक्रमित नहीं है। सैनिटाइजर भी उसके पास होना चाहिए। होम डिलीवरी का सारा खर्च दुकानदार को वहन करना है।
 

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