प्रापर्टी टैक्स नहीं भरने पर सेंट्रल मॉल की बिल्डिंग अटैच, 21 दिन की मोहलत के बाद नीलामी

प्रापर्टी टैक्स नहीं भरने पर सेंट्रल मॉल की बिल्डिंग अटैच, 21 दिन की मोहलत के बाद नीलामी

Anita Peddulwar
Update: 2018-09-05 08:33 GMT
प्रापर्टी टैक्स नहीं भरने पर सेंट्रल मॉल की बिल्डिंग अटैच, 21 दिन की मोहलत के बाद नीलामी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के नामी बिल्डर एन. कुमार की अलंकार चौक स्थित मे. एन. कुमार प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. की इमारत (जिसमें सेंटर माल संचालित होता है) मनपा ने अटैच कर अपने कब्जे में ले ली। एन. कुमार पर इस इमारत का 8 करोड़ 92 लाख 90 हजार 864 रुपए का संपत्ति कर बकाया है। इस संबंध में मनपा लक्ष्मीनगर जोन के अधिकारियों ने अलंकार चौक स्थित भव्य इमारत की दीवारों पर जब्ती का नोटिस चस्पा किया।

संपत्ति जब्त करने के बाद अगले दो दिन में इस संबंध में हुकुमनामा निकाला जाएगा। इसके बाद भी 21 दिन में एन. कुमार द्वारा संपत्ति कर का बकाया भुगतान नहीं किया जाता है तो जाहिरनामा निकालकर संपत्ति नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नोटिस चस्पा करने के तुरंत बाद स्थानीय सुरक्षा रक्षकों ने इसे फाड़ दिया। इसे लेकर काफी तनाव भी रहा। सरकारी काम में दखलअंदाजी और सरकारी दस्तावेज फाड़ने से मामला गर्मा गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए लक्ष्मीनगर जोन की सहायक आयुक्त सुवर्णा दखने ने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करने का निर्णय लिया है। 

आखिरकार उठाया यह कदम
लक्ष्मीनगर जोन की सहायक आयुक्त सुवर्णा दखने के मार्गदर्शन में अंलकार चौक स्थित इमारत पर जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिस चस्पा के दौरान तनावपूर्ण स्थिति रही। नोटिस चस्पा करने के तुरंत बाद कंपनी के सुरक्षा रक्षकों ने इसे फाड़ दिया। इसे लेकर माहौल गर्माया रहा। मनपा प्रशासन ने इसकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने की जानकारी दी। 

यह है मामला
वर्ष 2013 से मे. एन. कुमार प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनी ने इमारत का संपत्ति कर भुगतान नहीं किया है। इस इमारत को प्रति वर्ष एक करोड़ 66 लाख 28 हजार 535 रुपए का संपत्ति कर की डिमांड भेजी जाती है। 

2013 से संपत्ति कर भुगतान नहीं किए जाने से यह बढ़ते-बढ़ते 8 करोड़ 96 लाख 90 हजार 864 रुपए पहुंच गया। इसे लेकर एन. कुमार ने जोन कार्यालय में संपत्ति कर को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद जोन कार्यालय द्वारा संपत्ति पुनर्मूल्यांकन कर संपत्ति कर डिमांड को सही ठहराया था। इसके खिलाफ एन. कुमार ने मनपा आयुक्त के पास अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था। मनपा आयुक्त ने डिमांड को सही ठहराते हुए ऑब्जेक्शन को रद्द कर दिया था। इसके बाद एन. कुमार को कई नोटिस जारी किए गए थे। 28 अगस्त को इस संबंध में वारंट नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी कंपनी ने संपत्ति कर भुगतान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 

21 दिन में नीलाम की जाएगी संपत्ति 
जब्ती का नोटिस चस्पा किया गया है। 2 दिन में हुकूमनामा जारी कर 21 दिन बाद नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 
सुवर्णा दखने, सहायक आयुक्त, लक्ष्मीनगर जोन 

राष्ट्रभाषा सभा समेत अन्य की भी संपत्ति जब्त

एन. कुमार की संपत्ति के अलावा अन्य बकाया धारकों पर भी जब्ती की कार्रवाई की गई। इसमें बड़ा नाम राष्ट्रभाषा सभा का है। राष्ट्रभाषा सभा पर 4 लाख 41 हजार 53 रुपए का बकाया बताया गया है। इसके अलावा डॉ. जसवानी (6.19 लाख), सुभाष कासुलकर (82348) और सुनील मानखीकर (25.24 लाख) की संपत्ति जब्ती की गई। इन सभी की संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया की जाएगी। 
 

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