नाबालिग से दुष्कर्म, देह व्यापार पर महिला सहित तीन आरोपियों को दस साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म, देह व्यापार पर महिला सहित तीन आरोपियों को दस साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-24 09:52 GMT
नाबालिग से दुष्कर्म, देह व्यापार पर महिला सहित तीन आरोपियों को दस साल की सजा

डिजिटल डेस्क  कटनी। जिले के बहुचर्चित देह दुव्र्यापार के एक महत्वपूर्ण मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो ने नाबालिग बच्चियों को बेचने एवं उनसे देह व्यापार का घिनौना कार्य करवाने का आरोप प्रमाणित होने पर महिला सहित तीन आरोपियों को दस साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है और दो अन्य अभी भी फरार हैं। 
नौकरी का झांसा देकर जयपुर ले गए 
न्यायालय ने राकेश नायक, रानी उर्फ सुनीता तिवारी एवं सोनू उर्फ हरिनारायण को अभियोजन द्वारा प्रमाणित साक्ष्य के आधार अपहरण एवं दुव्र्यापार का अपराध सिद्ध पाते हुए धारा 370 (1-4) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 366  में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 365 एवं 363 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले का एक अन्य आरोपी शंभू जायसवाल विचारण के दौरान मृत हो गया था शेष तीन आरोपी श्रवण दीक्षित, मोहन कुमावत एवं मुकेश अभी भी फरार है, जिनके विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में चलता रहेगा। मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा  ने बताया कि कक्षा नवमीं में पढऩे वाली 16 साल की नाबालिग पीडि़ता घटना दिनांक को जब अपनी सहेली के घर से वापिस आ रही थी, तो आरोपी राकेश मिला और उसे बहला फुसलाकर ले गया। जहां दुर्गा चौक में अन्य  आरोपी मिले, आरोपिया रानी पीडि़ता को नौकरी लगवा देने का झांसा देकर जयपुर ले गई। जहां पीडि़ता के साथ होटल में कई बार दुष्कर्म किया गया और बाद में दूसरा आरोपी मुकेश अपने गांव ले गया और उसे बंदी बनाकर रखा। मौका मिलने पर पीडि़ता ने अपने घर फोन लगाया और माता-पिता को पूरी कहानी बताई। पीडि़ता के अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने किसी तरह से आरोपियों के शिकंजे से मुक्त कराया। जहां पीडि़ता को रोका गया था वहां से अन्य लडकियों के फोटोग्राफ मिले इस तरह देह व्यापार का खुलासा हुआ।
 

Tags:    

Similar News