पीओपी मूर्तियां बेचने वालों के खिलाफ मनपा सख्त, वसूला सवा लाख जुर्माना

पीओपी मूर्तियां बेचने वालों के खिलाफ मनपा सख्त, वसूला सवा लाख जुर्माना

Anita Peddulwar
Update: 2019-08-31 08:55 GMT
पीओपी मूर्तियां बेचने वालों के खिलाफ मनपा सख्त, वसूला सवा लाख जुर्माना

डिजिटल डेस्क,नागपुर। पीओपी की मूर्तियों का जलाशय में विसर्जन करने पर प्रदूषण बढ़ता देख इसे बेचने की मनपा ने एक नियमावली तैयार की है। नियमावली का उल्लंघन कर पीओपी मूर्तियां बेचने वालों के खिलाफ मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू की है।  211 दुकानदारों से 80 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. सुनील कांबले ने दी। दो दिन में 437 दुकानदारों से सवा लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। 

जानकारी देना अनिवार्य है

पीओपी मूर्तियों के जलाशयों में विसर्जन पर पिछले 10 वर्ष से पाबंदी लगाई गई है। महापौर ने हाल ही में गणेश मंडल तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक कर इस संबंध में आगाह किया है। पीओपी मूर्तियों की बिक्री के संबंध में मनपा ने अपनी नियमावली बनाई है। मूर्ति के पीछे लाल रंग लगाकर बेचने के लिए रखना अनिवार्य है। बिक्री के लिए मनपा से अनुमति लेकर बिक्री स्थल पर बैनर लगाने की शर्त रखी गई है। बिक्री से पहले खरीदार को पीओपी से मूर्ति बनाए जाने की जानकारी देना जरूरी है, जबकि मनपा की नियमावली का खुलेआम उल्लंघन कर पीओपी मूर्तियों की बिक्री की जा रही है। इसके खिलाफ मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम छेड़ दी है। 

इन क्षेत्रों में की गई कार्रवाई

लक्ष्मीनगर जोन में 31 दुकानदारों से 3 हजार, धरमपेठ जोन में 12 दुकानदारों से 4 हजार, हनुमान नगर जोन में 18 दुकानदारों से 3800, धंतोली जोन में 27 दुकानदारों से 14 हजार, नेहरू नगर जोन में 9 दुकानदारों से 9 हजार, गांधीबाग जोन में 21 दुकानदारों से 12 हजार, सतरंजीपुरा जोन में 20 दुकानदारों से 4 हजार, लकड़गंज जोन में 22 दुकानदारों से 15400, आशीनगर जोन में 15 दुकानदारों से 12 हजार और मंगलवारी जोन में 36 दुकानदारों से 3 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पहले दिन 29 अगस्त को 226 दुकानदारों से 43 हजार 200 रुपए जुर्माना वसूल किए जा चुका है।

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