नरसिंहपुर जिला 14 दिन के लिए लाँकडाउन - सारा कामकाज बंद रहेगा , आपात सेवाएं जारी रहेंगी , सिवनी में दो दिन का लाँकडाउन

नरसिंहपुर जिला 14 दिन के लिए लाँकडाउन - सारा कामकाज बंद रहेगा , आपात सेवाएं जारी रहेंगी , सिवनी में दो दिन का लाँकडाउन

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-21 07:54 GMT
नरसिंहपुर जिला 14 दिन के लिए लाँकडाउन - सारा कामकाज बंद रहेगा , आपात सेवाएं जारी रहेंगी , सिवनी में दो दिन का लाँकडाउन

डिजिटल डेस्क सिवनी नरसिंहपुर । जबलपुर में कोरोना वाईरस के चार प्रकरण पाजिटिव पाये जाने के बाद ज़िला एवं पुलिस प्रशासन की मध्य रात्रि आयोजित आपात बैठक में नरङ्क्षसहपुर को लाँकडाउन करने का निर्णय लिया गया है ।निर्णय के अनुसार 1. धारा 144 के तहत दिनांक 21 मार्च को मध्य रात्रि से 14 दिवस के लिये जि़ले में से टोटल लाक डाउन रहेगा ।
2. टोटल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी.
3. ज़िले की समस्त सीमायें सील. 21 मार्च को रात्रि 12.00 बजे के बाद सड़क अथवा रेल से जि़ले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन एवं  निवासरत नागरिकों का जि़ले की सीमा के बाहर जाना प्रतिबंधित 
4.  समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान बंद. लेकिन अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत , दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें.
5. मेडिकल दुकान और हास्पीटल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद.
6. समस्त शासकीय सेवकों के अवकाश निरस्त आज 21 मार्च को सायं 5.00 बजे तक मुखयालय पर वापस लौटने के  निर्ददेश 
23 मार्च प्रात: 6 बजे तक सिवनी जिला टोटल लाक डाउन
सिवनी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  प्रवीण सिंह द्वारा निकटवर्ती जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चार प्रकरण पाजिटिव पाये जाने के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता 173 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सम्पूर्ण सिवनी जिले को टोटल लाक डाउन घोषित कर दिया है। टोटल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी। जारी आदेशानुसार 21 मार्च  दोपहर 12.00 बजे से 23 मार्च प्रात: 6 बजे तक जिले की सभी सीमायें सील रहेगी ,किसी भी सड़क अथवा रेल एवं माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी व्यक्तियों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा साथ ही जिले के निवासरत नागरिकों का भी जिले से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि में जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत , दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें।
इसी तरह मेडिकल दुकान और हास्पीटल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद प्रतिबंधात्मक अवधि में बंद रहेंगे। 
उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेगें.-
 घर घर जाकर दूध बाँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़ पेपर हॉकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें इसी तरह अत्यावश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल सब्ज़ी आदि की दुकानें दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेगी

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