नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को
पन्ना नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को
डिजिटल डेस्क, पन्ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तिथि एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 12 मार्च को जिले के समस्त न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत आयोजन के संबंध में जिला स्तर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री उपेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सिंह ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में धन और समय दोनों की बचत होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विकास भटेले एवं नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत सुश्री समीक्षा सिंह द्वारा बैठक में उपस्थित प्रशासनीक विभागों, बैंकों, नगर पालिका परिषद, बीएसएनएल, विद्युत मोटर दुर्घटना प्रकरण, 138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउन्स प्रकरण एवं परिवार विवाद से संबंधित प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकृत कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपेक्षा की है कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराकर समाज में भाईचारा बनाए रखेंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नेशनल लोक अदालत का प्रचार.प्रसार करते हुए लोगों को लाभांवित कराएं। संपन्न हुई बैठक में जिला न्यायालय के न्यायाधीशगण एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।