दवाइयों के साथ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें आज से 5 घंटे खुलेंगी 

दवाइयों के साथ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें आज से 5 घंटे खुलेंगी 

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-01 09:52 GMT
दवाइयों के साथ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें आज से 5 घंटे खुलेंगी 

 डिजिटल डेस्क सतना। कोरोना वायरस के संक्रमण की वैश्विक महामारी पर नियंत्रण के लिए मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अजय कटेसरिया ने एक अप्रैल से 14 अप्रैल तक दवाइयों समेत आवश्यक वस्तुओं (किराना, सब्जी, फल, दूध और डेयरी प्रोडेक्ट) की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक ही खोले जाने के आदेश दिए हैं। एलपीजी गैस के संचालकों और निजी क्लीनिक के चिकित्सकों को भी इसी समयावधि का पालन करना होगा। मगर, डीजल और पेट्रोल के पंप खुले रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि दोपहर एक बजे के बाद होम डिलीवरी के माध्यम से दवा, किराना, सब्जी, फल, दूध, डेयरी प्रोडेक्ट और एलपीजी गैस की घर पहुंच सेवा जारी रहेगी। आवश्यक होने पर चिकित्सकों को घर जा कर इलाज करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। 
 सामाजिक दूरी है जरुरी:------
होम डिलेवरी के लिए स्टाफ और माल वाहकों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं संबंधित थानों के प्रभारी अनिवार्यता के आधार पर अनुमति देंगे। आदेश के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में दुकान के सामने सर्किल बना कर उसकी मार्किंग कराने और ग्राहकों को उसी घेरे में रख कर ही लेन-देन करने की हिदायत दी गई है।  
 निजी वाहनों पर लगाई गई रोक :-----
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने यह भी स्पष्ट किया कि एहतियाती तौर पर एक अप्रैल से निजी वाहनों के परिवहन पर सख्ती के साथ रोक लगा दी गई है। 14 अप्रैल तक हर दिन दोपहर एक बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक निजी वाहनों से यात्रा वर्जित रहेगी। निजी कार्यों के लिए यात्रा की अनुमति देने का अधिकार संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को होगा।  नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस वाहन जब्त कर लेगी। 
सिर्फ इन्हें रहेगी अनुमति :--------
जिला मुख्यालय समेत जिले में डीजल-पेट्रोल पंप को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा ट्रामा, प्रसूति एवं एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं पूरे 24 घंटे निर्बाध रुप से संचालित रहेंगी। आवश्यक खाद्यान्न परिवहन, होम डिलेवरी, चिकित्सा सेवा एवं शासकीय सेवा के वाहन और इन सेवाओं में लगे वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। कृषि कार्य में लगे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, फसल -कटाई गहाई यंत्र, कस्टम हायरिंग, खाद-बीज एवं उपार्जन कार्य और वेयर हाउस में आवश्यक वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग पर समय सीमा लागू नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट के इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर आरोपी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 एवं 60 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।  
 

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