केरोसीन के थोक विक्रेता, अर्धथोक विक्रेता, नाफता व्यापारी एवं विलायक रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी के द्वारा नवीन अनुज्ञति/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण लोक सेवा के माध्‍यम से ऑनलाईन ही होंगे

केरोसीन के थोक विक्रेता, अर्धथोक विक्रेता, नाफता व्यापारी एवं विलायक रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी के द्वारा नवीन अनुज्ञति/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण लोक सेवा के माध्‍यम से ऑनलाईन ही होंगे

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-12 09:54 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, गुना। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमति ज्‍योति बघेल द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार संचालक खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालस भोपाल द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि केरोसीन के थोक विक्रेता, अर्धथोक विक्रेता, नाफता व्यापारी एवं विलायक रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापरी को अनुज्ञप्ति जारी करने की ऑनलाईन व्यवस्था लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल के राजपत्र 02 सितंबर, 2020 के द्वारा की गई। इस हेतु समस्त केरोसीन के थोक विक्रेता, अर्धथोक विक्रेता, नाफता व्यापारी एवं विलायक रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी के द्वारा नवीन अनुज्ञति/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन लोक सेवा केन्द्र में ऑनलाईन कर सकेंगे। इस प्रकार के काई भी ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्‍होंने बताया कि ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदक को एमपी ई-डिस्‍ट्रीक्‍ट की बेवसाईट, जिसका यूआरएल http :// mpedistrict.gov.in/public/index.aspx उक्त यूआरएल पर आधार के माध्यम से आवेदक द्वारा स्‍वयं का सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात आवेदन के पंजीयन हेतु उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जाना है।

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