नवीन मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में 24 दिसंबर तक जुड़वाएं

नवीन मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में 24 दिसंबर तक जुड़वाएं

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-12-12 08:34 GMT
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डिजिटल डेस्क, मन्दसौर। जिले के समस्त नागरिक जिनका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज नहीं हो पाया है वह नियमानुसार फार्म नंबर 6 भरकर बीएलओ, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है। साथ ही किसी भी नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में दो स्थानों पर दर्ज होना कानूनी अपराध है। अतः ऐसे मतदाता जिनका नाम अपने वर्तमान निवास स्थान के अलावा पूर्व निवासरत स्थल पर दर्ज है, तो वे फार्म नंबर 7 जमा कर हटवाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करें। जिले के समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों, अधिकारियो-कर्मचारियों से अपेक्षा है कि ऐसे नागरिक/युवा मतदाताओं को जिन्होंने अपना नाम निर्वाचन नामावली में अब तक सम्मिलित नहीं कराया है, उन्हें विशेष रूप से नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित कर प्रोत्साहित करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के आदेशानुसार संशोधित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 का प्रारूप प्रकाशन 25 नवम्बर 2020 को किया जा चुका है। इसके तहत एक जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के अनुसार मतदाता सूची में पंजीयन से शेष रहे मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यक्रम अनुसार दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2020 (गुरूवार) तथा दावे-आपत्तियों का निराकरण 7 जनवरी 2021 (गुरूवार) तक किया जायेगा। साथ ही आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 (शुकवार) को किया जायेगा।

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