रियट में आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ 5 प्रकरणों का निराकरण

मंदसौर रियट में आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ 5 प्रकरणों का निराकरण

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-12-13 09:32 GMT
रियट में आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ 5 प्रकरणों का निराकरण

डिजिटल डेस्क,मंदसौर। मध्यप्रदेश भू -संपदा अपीलीय अधिकरण रियट भोपाल में 11 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से 5 प्रकरणों का निराकरण किया गया। निराकृत प्रकरण एक करोड़ 56 लाख 56 हजार 448 रुपए की लेनदारी से संबंधित थे । रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण ने जानकारी दी है कि लोक अदालत में 16 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे।

इनमें से एमपी हाउसिंग इंफ्रा-स्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड विरुद्ध बलबीर सिंह रघुवंशी, कनकबेली डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध रेखा सावले, कुंवर उदयसिंह विरुद्ध चिनार बिल्डर्स एवं अन्य, सार्थक इनोवेशन विरुद्ध पीयूष और हिमांशु इंफ्रा-स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध प्रकाश लोणारे एवं अन्य का निराकरण आपसी सहमति से किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित की गई खंडपीठ के अध्यक्ष श्री ए.एम. सक्सेना और सदस्य अधिवक्ता श्री राहुल गणेशे और श्री संभव सोगानी थे।

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