अब मनपा का मानधन नहीं लेंगे भाजपा विधायक, आरटीआई से खुलासे के बाद खुली नींद

अब मनपा का मानधन नहीं लेंगे भाजपा विधायक, आरटीआई से खुलासे के बाद खुली नींद

Tejinder Singh
Update: 2021-07-30 13:33 GMT
अब मनपा का मानधन नहीं लेंगे भाजपा विधायक, आरटीआई से खुलासे के बाद खुली नींद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) से जानकारी सामने आने और अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बाद महाराष्ट्र के सबसे समृद्धिशाली विधायक पराग शाह ने मुंबई मनपा से बतौर नगरसेवक मिलने वाला मानधन न लेने का फैसला किया है। उन्होंने मनपा को पत्र लिख कर कहा है कि नगरसेवक के तौर पर दिया जाने वाला मानधन बंद कर दिया जाए। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने जाने के पहले शाह मुंबई मनपा के वार्ड क्रमांक 132 से नगरसेवक चुने गए थे। मनपा के नियमों के तहत एक ही समय नगरसेवक और विधायक दोनों पदों पर रहा जा सकता है। हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा दायर आरटीआई में बताया गया था कि नगरसेवक से सांसद बने मनोज कोटक और विधायक रमेश कोरगांवकर नगरसेवक पद का मानदेय नहीं ले रहे हैं। जबकि नगरसेवक के बाद विधायक का चुनाव जीतने वाले समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख, भाजपा विधायक पराग शाह और शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे नगरसेवक के तौर पर मिलने वाला 25 हजार रुपए मासिक मानधन अभी भी ले रहे हैं।

मीडिया में यह खबर आने के बाद शाह ने कहा कि जब मैं विधायक बना तो मैं सोच रहा था कि नगरसेवक पद के लिए मेरा मानदेय रोक दिया जाएगा लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मनपा से भी मानधन दिया जा रहा है। हालांकि शाह ने मनपा को भेजे अपने पत्र में स्वीकार किया है कि मनपा का मानधन सीधे मेरे बैंक खाते में जमा हो रहा है। बता दें कि शाह महाराष्ट्र के सबसे धनी विधायकों में शामिल हैं। चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के अनुसार वे 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं।

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