आगर: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश प्रतिबंधित (विधानसभा उप निर्वाचन-2020) जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् जारी किये आदेश

आगर: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश प्रतिबंधित (विधानसभा उप निर्वाचन-2020) जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् जारी किये आदेश

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-10-01 08:38 GMT
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डिजिटल डेस्क, आगर। आगर-मालवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश को प्रतिबंधित किया है। जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत जाति एवं वर्ग के मध्यसंघर्ष बढ़ाने, नस्लीय भेदभाव या जातिगत घृणा फैलाने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष एवं वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक संदेश, छायाचित्र, ध्वनि संदेश एवं चलचित्र का प्रसारण व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर इत्यादि सोशल साईट्स पर अग्रेषित, पोस्ट करने तथा कमेंट एवं क्रॉस कमेंट करना प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 29 सितम्बर से प्रभावशील होकर निर्वाचन समाप्ति अवधि तक लागू रहेगा।। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

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