एक नवम्बर को शाम 06 बजे से सभाओं, सार्वजनिक बैठकों तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही बाहरी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाने के आदेश

एक नवम्बर को शाम 06 बजे से सभाओं, सार्वजनिक बैठकों तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही बाहरी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाने के आदेश

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-10-31 09:57 GMT
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डिजिटल डेस्क, रायसेन। जिले के सॉची विधानसभा क्षेत्र में 03 नवम्बर दिन मंगलवार को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा विधानसभा उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए धारा 144 के तहत सॉची विधानसभा क्षेत्र की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 01 नवम्बर को शाम 06 बजे से प्रारंभ होकर 03 नवम्बर को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय शाम 06 बजे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत निर्धारित समयावधि में सॉची विधानसभा क्षेत्र में सभी गैरकानूनी सभाओं, सार्वजनिक बैठकों एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाई गई है। इसी घर-घर जाकर प्रचार अभियान को छोड़कर पांच से अधिक लोगों के होने तथा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस कार्यकर्ताओं, अभियान कार्यकर्ताओं को जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और जो 142-सॉची निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है उन्हें अभियान समयावधि समाप्त होने के साथ ही अर्थात एक नवम्बर को शाम 06 बजे तुरंत पश्चात सॉची विधानसभा क्षेत्र की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं को छोड़कर बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। यह प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्य में संलग्न शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न पुलिसकर्मियों, अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न अधिकारियों, वाहनों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा निर्वाचन अभिकर्ता पर लागू नहीं होगा। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

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