मन्दसौर: विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला जेल, मंदसौर में ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

मन्दसौर: विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला जेल, मंदसौर में ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-10 09:34 GMT
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डिजिटल डेस्क, मन्दसौर। मन्दसौर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री विजय कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में कोविड-19 महामारी के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा दिनांक 09.11.2020 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला जेल मंदसौर में ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विजय कुमार पाण्डेय द्वारा बंदीगण को विधिक सेवा दिवस की शुभकांमनाएं देते हुए आनलाइन विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जाने के उद्देश्य को वर्णित करते हुए बताया कि कानून शब्द वृहद् होकर सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, क्योंकि हमारे देश में विधि का शासन और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान है। साथ ही जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जेल संबंधी फ्री विधिक सहायता एवं सलाह, चिकित्सीय सुविधा इत्यादि विभिन्न जानकारी देते हुए बंदीगणों की विधिक समस्याओं का समाधान किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रईस खान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णत प्ली-बार्गेनिंग के प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत बंदीगण को प्राप्त नि:शुल्क विधिक सहायता, सलाह एवं अपील संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में जेलर श्री सिंह द्वारा आभार प्रकट करते हुए, भविष्य में भी कोविड-19 महामारी के इस दौर में आयोजित ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से बंदीगणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु आग्रह किया।

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