रीवा: राशन कार्ड से जुड़ी केवल तीन श्रेणियों की आपत्तियों पर राजस्व अधिकारी करेंगे सुनवाई

रीवा: राशन कार्ड से जुड़ी केवल तीन श्रेणियों की आपत्तियों पर राजस्व अधिकारी करेंगे सुनवाई

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-08-06 07:43 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, रीवा। रीवा खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हितग्राहियों के राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई संबंधित क्षेत्र के एसडीएम तथा तहसीलदार द्वारा की जाती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राजस्व अधिकारियों के लिये केवल तीन श्रेणियों के प्रकरणों में ही दावा आपत्ति दर्ज करने का निर्धारण किया है। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक आरएस ठाकुर ने बताया कि राशन कार्डधारी व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने, विवाह के कारण परिवार के किसी सदस्य के अन्य स्थान पर निवास करने तथा डुप्लीकेट पात्रता दर्ज होने संबंधी दावे आपत्तियों की सुनवाई राजस्व अधिकारी करेंगे। शेष सभी श्रेणियों में वर्तमान में दावा आपत्ति दर्ज नहीं होगी। उनके राशनकार्ड धारियों को नियमित रूप से खाद्यान्न दिया जायेगा।

Similar News