अवैध मछली बाजार का अतिक्रमण हटाने हाईकोर्ट ने दिए आदेश

अवैध मछली बाजार का अतिक्रमण हटाने हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Anita Peddulwar
Update: 2019-03-28 06:24 GMT
अवैध मछली बाजार का अतिक्रमण हटाने हाईकोर्ट ने दिए आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर महानगरपालिका को शहर के सीए रोड स्थित भोईपुरा के अवैध मछली बाजार पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 8 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के आदेश देते हुए मनपा को जरूरत पड़ने पर पुलिस बल की भी मदद करने को कहा है। भाेईपुरा के प्राचीन मछली बाजार को अवैध बताते हुए रोहित गौर ने जनहित याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की है। 

यह है समस्या
याचिकाकर्ता का हाईकोर्ट में दावा है कि वे भोईपुरा के निवासी हैं। उनके क्षेत्र  में लंबे समय से अवैध मछली बाजार चल रहा है, जबकि नागपुर महानगरपालिका ने वर्ष 2015 में मंगलवारी क्षेत्र में एक बड़ा मछली बाजार बना कर भोईपुरा के दुकानदारों को वहां दुकानें आवंटित की थी। इसके बावजूद वे भोईपुरा में ही डटे हैं। इस कारण क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। अवैध बाजार के कारण क्षेत्र में गंदगी, बदबू और अतिक्रमण व्याप्त है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट ने अवैध मछली बाजार क्षेत्र से हटाने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की थी। 

ये है मनपा की भूमिका
इस मामले में मनपा के अधिवक्ता सुधीर पुराणिक ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा था कि मनपा ने 3 करोड़ की लागत से मंगलवारी में भव्य मछली बाजार तैयार किया है। नेशनल फिशरिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के दिशा-निर्देशों के तहत ही यह निर्माणकार्य हुआ है। रिटेल विकेताओं के लिए 100 से अधिक ओटे, होलसेल के लिए 4 से अधिक कमरे बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर भोईपुरा के अवैध मछली बाजार का अतिक्रमण नियमित रूप से हटाया जाता है, लेकिन इसके बाद फिर हॉकर्स वहां जाकर व्यवसाय करने लगते हैं। मामले में प्रतिवादी मछली विक्रेता संघ के अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा का तर्क है कि मनपा महल में एक और मछली मार्केट बनाने जा रही है। इसके बनने के बाद भोईपुरा के बाजार को वहां स्थानांतरित करना ज्यादा सहज होगा। मामले में 8 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। 

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