श्रमिक की मौत के बाद पत्नी को अनुग्रह राशि दिलाने एक लाख की रिश्वत मांग रहा था पंचायत समन्वय अधिकारी... 

श्रमिक की मौत के बाद पत्नी को अनुग्रह राशि दिलाने एक लाख की रिश्वत मांग रहा था पंचायत समन्वय अधिकारी... 

Bhaskar Hindi
Update: 2020-06-20 14:14 GMT
श्रमिक की मौत के बाद पत्नी को अनुग्रह राशि दिलाने एक लाख की रिश्वत मांग रहा था पंचायत समन्वय अधिकारी... 

डिजिटल डेस्क बालाघाट । हितग्राही से एक लाख रूपए मांगने की रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद जांच उपरांत पंचायत समन्यक अधिकारी निलंकठ बिसेन को कलेक्टर दीपक आर्य ने निलंबन कर दिया है। जानकारी के अनुसार निलंबन की यह कार्रवाई कलेक्टर दीपक आर्य ने मध्यप्रदेश कर्मकार मंडल योजना की हितग्राही महिल से अनुग्रह राशि देने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने एवं उसे परेशान करने के कारण जनपद पंचायत बालाघाट के पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ बिसेन की शिकायत मिलने के बाद की । निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय बालाघाट रखा गया है।  जानकारी के अनुसार बालाघाट विकासखंड के ग्राम खुरसोड़ी की महिला पार्वती बाई नागपुरे का कर्मकार मंडल योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड बना हुआ है। 
पहले ही ले चुका था 15 हजार की राशि 
पार्वती बाई के पति पीतमलाल नागपुरे की 14 सितंबर 2019 को मृत्यु हो जाने के कारण पर्वतीबाई को योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई। पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ  द्वारा पार्वती बाई से इस प्रकरण की जांच के नाम पर एक लाख रुपये की राशि मांगी जा रही थी। 
लेनदेन की हुई थी रिकार्डिंग
पार्वती बाई ने इस संबंध में दी गई शिकायत में बताया कि 16 जून 2020 को उसके द्वारा नीलकंठ बिसेन को 15 हजार रुपये की राशि दी गई है और पार्वती बाई के दामाद द्वारा अपने मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है। इन तथ्यों के आधार पर कलेक्टर श्री आर्य ने पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ बिसेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

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