शादी-विवाह व अन्य आयोजनों/ समारोहों में बैण्ड- बाजा बजाने की अनुमति सशर्त रहेगी

शादी-विवाह व अन्य आयोजनों/ समारोहों में बैण्ड- बाजा बजाने की अनुमति सशर्त रहेगी

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-21 10:34 GMT
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डिजिटल डेस्क, मन्दसौर। म.प्र.शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ओदश में सामजिक/ शैक्षणिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक आदि गतिविधियों के संबंध में जारी निर्देशों के क्रम में जिला मंदसौर राजस्व सीमा अतर्गत शादी-विवाह व अन्य आयोजनों/ समारोहों में बैण्ड- बाजा बजाने की अनुमति निम्नानुसार सशर्त प्रदान की जाती है। अपर कलेक्‍टर श्री बीएल कोचले ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण फेलने से बचाव एवं आम-जन के स्वास्थ्य को इृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देशं, गाईड लाईन पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए चल समारोह (प्रोसेसन) निकालने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली जाना होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में दिए गये आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। भीड़ एकत्रित नहीं की जावे तथा सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति फेस मास्क लगाना तथा सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा बैण्ड बाजा स्टाफ को हाथ धाने के लिए पानी एवं साबुन तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगी। समय-समय पर (अंतराल में) साबुन या सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना होगा।कार्यालयीन आदेशों का पालन प्रतिबंधात्‍मक आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति कंटेनमेंट झोन के बहार लागु होगी। उक्‍त निर्देशों/शर्तो का पालन कडाई से किया जाना होगा। शर्तो का पालन नहीं किया जाने पर अनुमति स्‍वत: निरस्‍त मानी जावेगी।

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