फेसबुक पर अश्लील मैसेज करने वाला युवक गिरफ्तार, अश्लील बातें करने पर डेढ़ साल की सजा
फेसबुक पर अश्लील मैसेज करने वाला युवक गिरफ्तार, अश्लील बातें करने पर डेढ़ साल की सजा
डिजिटल डेस्क, कटनी। 19 वर्षीय युवती का पीछा करके उसपर शादी के लिए दबाव बनाने व फेसबुक पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने मामला कायम किया है। इसी तरह मोबाइल पर महिला से अश्लील बातें एवं मैसेज करने के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी नीरज पवैया ने एक साल छह माह के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है। मनचले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।
युवतियों, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया था। जो अब पूरी तरह बंद हो चुका है, जिसके कारण इस तरह के अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि युवती ने जागरूकता दिखाई और अपने साथ हो रही ज्यादती की शिकायत थाने में की जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की है।
पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार
जानकारी अनुसार कटनी निवासी सौरभ अग्रहरि नामक युवक कई दिनों से वेंकट वार्ड निवासी एक युवती का पीछा कर रहा था। युवक द्वारा लड़की से शादी करने के लिए कहा जाता था और भद्दी टिप्पणी की जाती थी। जब युवती ने मनचले को इस तरह की हरकतें करने से मना किया तो युवक ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। आरोपी द्वारा युवती के फेसबुक अकाउंट में अश्लील मैसेज भी टैग किए, जिससे परेशान होकर युवती शिकायत करने थाने पहुंची। उपनिरीक्षक गायत्री गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 354ए, 354डी, 506 ता.हि. 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध कायम कर उसे गिरफ्तार कर रिमांड में भेज दिया है।
मोबाइल पर अश्लील बातें करने पर आरोपी को डेढ़ साल की सजा
मोबाइल पर महिला से अश्लील बातें एवं मैसेज करने के आरोपी जगतराम चौधरी पिता गुलानी चौधरी निवासी संजय नगर एनकेजे को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी नीरज पवैया ने एक साल छह माह के सश्रम कारावास की सजा दी है। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि एक आशा कार्यकर्ता को शासकीय सिम मिली थी। आरोपी युवक द्वारा आठ माह तक मोबाइल से अश्लील वार्तालाप एवं मैसेज करके परेशान किया गया। पीड़िता एवं उसके पति ने आरोपी को समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उक्त आरोपी महिला से अश्लील बातें करता था। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता को पुलिस की शरण लेना पड़ी।
पीड़िता की शिकायत पर महिला ने थाने एवं पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की। जिस पर पुलिस धारा 507,509 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी के कब्जे से दोनों सिम एवं मोबाइल जब्त कर प्रकरण विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने माना कि वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दिनों दिन वृद्धि हो रही है, अपराधों का स्वरूप भी गंभीर होता जा रहा है। छोटे अपराधों को हतोत्साहित नहीं किए जाने पर वे गंभीर घटना में बदल सकते हैं। इसलिए यथोचित दण्ड दिया जाना आवश्यक है। न्यायाधीश ने आरोपी जगतराम चौधरी को एक साल छह माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनोज पटेल ने की।