प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्म निर्भर निधि योजना स्ट्रीट वेन्डर्स 10 हजार रुपये तक के ऋण के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं -आयुक्त नगर निगम

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्म निर्भर निधि योजना स्ट्रीट वेन्डर्स 10 हजार रुपये तक के ऋण के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं -आयुक्त नगर निगम

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-25 09:55 GMT
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डिजिटल डेस्क, जयपुर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्म निर्भर निधि योजना स्ट्रीट वेन्डर्स 10 हजार रुपये तक के ऋण के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं -आयुक्त नगर निगम जयपुर, 24 जुलाई। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के तहत कोविड-19 के तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऎसे स्ट्रीट वेन्डर्स जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले विक्रय गतिविधि कर रहे हों, वे 10 हजार रुपये तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैें। आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर श्री दिनेश कुमार यादव ने बताया कि योजना के तहत सर्वे में शामिल स्ट्रीट वेन्डर्स प्रारभिंक कार्य के लिये बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपये तक ऋण के लिये PMSVANIDHI.MOHUA.GOV.IN वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। योजना के तहत प्राप्त होने वाले 10 हजार रुपये ऋण की वापसी स्ट्रीट वेन्डर्स 12 मासिक किश्तों में कर सकते है। समय पर ऋण वापसी करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का फायदा भी उन्हें मिलेगा। स्ट्रीट वेन्डर्स द्वारा डिजिटल लेन-देन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन दिये जाने का भी योजना में प्रावधान है। इसके साथ ही समय पर ऋण अदायगी कर स्ट्रीट वेन्डर्स बैंक से अधिक ऋण भी प्राप्त कर सकता है। योजना के तहत किसी प्रकार की बंधक गारंटी की आवश्यकता नहीं है। यह होगी पात्रताः- ऎसे स्ट्रीट वेन्डर्स जिनको नगर निगम से विक्रय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र जारी हो चुके है अथवा जो सर्वे सूची में शामिल है अथवा ऎसे स्ट्रीट वेन्डर्स जो सर्वे में छूट गये थे या जिन्होंने सर्वे पूरा होने के बाद विक्रय का कार्य शुरू किया है और उन्हें नगर निगम/टाउन वेंडिग कमेठी द्वारा अनुशंषा पत्र जारी किया गया है।

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