फिल्म रूस्तम के हीरोअक्षय कुमार व निर्माता सुभाष चंद्रा को करेर्ट कर नोटिस -10 मार्च को हाजिर हों 

फिल्म रूस्तम के हीरोअक्षय कुमार व निर्माता सुभाष चंद्रा को करेर्ट कर नोटिस -10 मार्च को हाजिर हों 

Bhaskar Hindi
Update: 2021-02-26 12:50 GMT
फिल्म रूस्तम के हीरोअक्षय कुमार व निर्माता सुभाष चंद्रा को करेर्ट कर नोटिस -10 मार्च को हाजिर हों 

वकील के लिए बेशर्म शब्द इस्तेमाल पर दायर किया गया है मामला 
डिजिटल डेस्क कटनी ।
कटनी के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा मुम्बई की फिल्म इण्डस्ट्रीज के कलाकार अक्षय कुमार, जी इंटरटेनमेंट इन्टरप्राईजेज लिमिटेड के चेयरमेन सुभाष चन्द्रा, फिल्म डॉयरेक्टर टीनू सुरेश देसाई, फिल्म कलाकार अनंग देसाई, सिटी प्राईड सिनेमा हॉल, सिटी मॉल कटनी के मालिक सुरेश गुप्ता सहित अन्य लोगों को दांडि़क पुनरीक्षण याचिका में उपस्थिति व सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है।  प्रकरण में फरियादी मनोज गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता  मिथलेश जैन द्वारा पैरवी की जा रही है ।   फरियादी मनोज गुप्ता, एडवोकेट द्वारा उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 500, 501, 502 भा.द.वि. के अंतर्गत् दंडि़त किये जाने हेतु इस आशय का एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी मनोज गुप्ता पेशे से अधिवक्ता है । जी इंटरटेनमेंट इन्टरप्राईजेज लिमिटेड के द्वारा रुस्तम  नामक फिल्म का निर्माण किया गया । जिसमें हीरो अक्षय कुमार हैं, जिसका डायरेक्टर टीनू सुरेश देसाई है, फिल्म का लेखक विपुल के रावल एवं फिल्म में अन्य कलाकार अनंग देवाई इत्यादि है ।  फरियादी मनोज गुप्ता  द्वारा यह बताया गया है कि फिल्म के एक दृश्य में हीरो अक्षय कुमार द्वारा अन्य कलाकार अनंग देवाई से जिरह की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा वकील के लिए बेशर्म शब्द इस्तेमाल किया गया । बेशर्म शब्द किसी भी व्यक्ति की विधिक कार्य प्रणाली को चुनौती देने वाला और उसकी ख्याति को कम करने वाला तथा मानहानिकारक शब्द है । वकील के लिए बेशर्म शब्द का प्रयोग करने से समस्त वकीलों एवं फरियादी की मानहानि हुई जिसके संबंध में फरियादी ने उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 500, 501, 502 भा.द.वि. के अंतर्गत् दंडि़त किये जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया । जिसके संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश ने उन्हें सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 10-03-2021 को उपस्थित होकर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है ।
 

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