अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा

अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-20 09:46 GMT
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डिजिटल डेस्क, रायसेन। माननीय न्यायालय जेएमएफसी गौहरगंज श्री गौरव अग्रवाल द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औबेदुल्लागंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी भारत सिंह आत्मज चतर सिंह आयु 40 साल को दण्डित करते हुए तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई। इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज द्वारा पैरवी की गई। उल्लेखनीय है कि औबेदुल्लागंज थाने के तहत पुलिस अमले द्वारा आरोपी के अधिपत्यय से 25 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेर जप्त किए गए। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं तीन हजार रूपए के अर्थदण्डव से दण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण में माननीय न्यापयालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी परसराम आत्मज चैन सिंह आयु 48 साल को दण्डित करते हुए 2200 रूपए के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई। उल्लेखनीय है कि औबेदुल्लागंज थाने के पुलिस अमले द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 20 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेर जप्त किए गए, जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे और आरोपी बेचने के उद्देश्य से मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था।

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