रायगढ़ : रेल लाईन निर्माण में प्रभावित निजी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में सुनवाई 18 नवम्बर को

रायगढ़ : रेल लाईन निर्माण में प्रभावित निजी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में सुनवाई 18 नवम्बर को

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-07 09:37 GMT
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डिजिटल डेस्क, रायगढ़। 6 नवम्बर 2020 रेल परियोजना उरगा से धरमजयगढ़ रेल लाईन निर्माण में प्रभावित 1.0 से 74 कि.मी. निजी भूमि (खरसिया से धरमजयगढ़)210 से 28 कि.मी.पूरक (घरघोड़ा से गारेपेलमा)के प्रभावित निजी भूमि को भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित)के अनुसार अधिग्रहण के संंबंध में जिन कृषकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है अथवा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिये सुनवाई 18 नवम्बर 2020 को एसडीएम कार्यालय घरघोड़ा, खरसिया एवं धरमजयगढ़ में किया जायेगा। यदि किसी हितबद्ध कृषक को किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना हो तो वह स्वयं सुनवाई में भाग ले सकता है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा में 18 नवम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक सुनवाई हेतु प्रभावित गांव-अनुविभाग घरघोड़ा के 0 से 74 कि.मी. पूरक (खरसिया से धरमजयगढ़)तहसील घरघोड़ा-ग्राम-भेंगारी, कारीछापर, नवापारा टेण्डा, चारमार एवं कंचनपुर एवं 0 से 28 कि.मी. पूरक (घरघोड़ा से गारेपेलमा)तहसील घरघोड़ा-ग्राम बरकसपाली, कसैया, चारभांठा, कंचनपुर, मिलूपारा, घरघोड़ा, बजरमुड़ा, ढोलनारा, करवाही, कोलम, पाता, डोलेसरा, रेंगालबहरी एवं चितवाही। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया में 18 नवम्बर 2002 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक-सुनवाई हेतु प्रभावित ग्राम-खरसिया, मदनपुर एवं भेलवाडीह। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ में 18 नवम्बर 2002 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक-सुनवाई हेतु प्रभावित ग्राम-लोटान एवं कटाईपाली।

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