रायगढ़ : कोरोना से जुड़ी भ्रामक विडियो प्रसारित करने के कारण मुकेश मित्तल को दिया गया नोटिस

रायगढ़ : कोरोना से जुड़ी भ्रामक विडियो प्रसारित करने के कारण मुकेश मित्तल को दिया गया नोटिस

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-10-05 11:13 GMT
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डिजिटल डेस्क, रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया नोटिस कलेक्टर श्री भीम सिंह ने रायगढ़ निवासी श्री मुकेश मित्तल (अध्यक्ष, अग्रसेन सेवा संघ)को कोरोना वायरस के संबंध में भ्रामक विडियो प्रसारण करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। जिसमें उल्लेख है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस को संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है। भारत सरकार एवं छ.ग.शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम एवं सुरक्षा हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये है। इस जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सभी कारगर उपाय किये जा रहे है। कोविड-19 अंतर्गत धनात्मक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति तथा सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण वाले मरीज एवं हाईरिस्क वाले व्यक्तियों का प्राथमिकता से परीक्षण किया जा रहा है तथा साथ ही विभिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों एवं आमजनों को अधिक से अधिक परीक्षण करवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। श्री मुकेश मित्तल निवासी रायगढ़ के द्वारा एक विडियो प्रसारित किया गया है जिसमें प्रदर्शित किया गया है कि-कोरोना टेस्ट कराने जा रहे है? रूकिये। हो सकता है आप भी केवल 10-15 रुपये और तीन-चार घंटे में बिना दवाई के ठीक हो जाये। नामक विडियो बनाकर करोड़ों लोगों तक पहुंचाने हेतु लिखकर विडियो वायरल किया गया है। जो भ्रामक प्रचार करने की श्रेणी में आता है तथा उक्त आधारहीन तथ्य को विडियो के माध्यम से प्रसारित कर प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार बिना ठोस सबूत के आधारहीन भ्रामक विडियो प्रसारित करना, दुष्प्रचार करना, राष्ट्रहित एवं जनहित के विपरित है। यह कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 52, 54 एवं 57 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-188, 269 एवं 270 तथा ऐपिडेमिक डिसिज एक्ट 1897 के अंतर्गत दण्डनीय है।

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