दो नाबालिग पुत्रियों के साथ भतीजी को हवस का शिकार बनाने वाले को उम्रकैद

दो नाबालिग पुत्रियों के साथ भतीजी को हवस का शिकार बनाने वाले को उम्रकैद

Anita Peddulwar
Update: 2018-05-31 09:11 GMT
दो नाबालिग पुत्रियों के साथ भतीजी को हवस का शिकार बनाने वाले को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क, वर्धा।  रिश्तों को कलंकित करने की घटना में एक नराधम ने अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ भतीजी को भी हवस का शिकार बनाया। घटना की जानकारी बच्चियों ने जब अपनी दादी को दी तो दादी ने बच्चियों को चुप रहने के लिए कहा और किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। बात जब पीड़ित बच्चियों की मां तक पहुंची तो उसने अदालत की शरण ली। तीन वर्ष पूर्व घटित घटना में वर्धा की विशेष अदालत में आरोपी गजानन कान्हेरे को उम्रकैद व उसे मदद करने वाली उसकी मां तो छह माह की सजा सुनाई है।

दादी ने तीनों बच्चियों को दी धमकी
जानकारी के अनुसार आरोपी गजानन का विवाह 15 वर्ष पूर्व  शिकायतकर्ता महिला के साथ हुआ था। आरोपी से उसे दो पुत्रियां हुई परंतु पत्नी के चेहरे पर सफेद दाग होने के कारण आरोपी गजानन ने चर्मरोग होने का आरोप लगाकर उसे पुत्रियों के साथ मायके में छोड़ दिया। 7-8  माह बाद आरोपी गजानन अपनी पुत्रियों को लेकर आया और अपने पास रखा। बच्चियों की मां को उसने उसके मायके में ही छोड़ दिया। इस बीच आरोपी गजानन ने मौका पाकर अपनी दोनों बच्चियों को हवस का शिकार बनाया। बच्चियों के साथ खेलने वाली अपनी भतीजी को भी उसने नहीं छोड़ा। बच्चियों ने घटना की शिकायत अपनी दादी से की तो दादी ने चुप रहने के लिए कहा। दादी वच्छला कान्हेरे ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर गजानन के कृत्य को मदद की। बात जब बच्चियों की मां तक पहुंची तो उसने पुलिस में शिकायत दी।

2015 की इस घटना पर वर्धा की विशेष अदालत में न्यायाधीन अंजु शेंडे ने फैसला सुनाया। इस प्रकरण में 12  लोगों के बयान दर्ज किए गए।  PSI तोटेवार ने जांच के पश्चात दोषारोप पत्र न्यायालय में दर्ज किया। इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की ओर से विनय घुडे, अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता ने 12 गवाहों से युक्तिवाद किया। पैरवी अधिकारी के रूप में ASI मारोती कांबले ने गवाहों को पेश किया। 

 

Similar News