डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को कारावास

शहडोल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को कारावास

Safal Upadhyay
Update: 2022-09-27 08:49 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,शहडोल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुढार द्वारा पाक्सो एक्ट में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि फरियादिया ने थाना बुढार में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि घर पर अकेली रहने के दौरान अजय बैगा घर के अंदर घुस आया और गलत काम किया। पीडि़ता किसी तरह भागकर बाड़ी पहुंची और वहां काम कर रही दादी को आपबीती बताई।  प्रार्थिया के रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 450, 376(2)(आई), 376, भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस विवेचना और न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान पीडि़ता और माता-पिता वारदात होने से मुकर गए। तब न्यायालय ने डीएनए परीक्षण रिपोर्ट को आधार मानते हुए पीडिता के साथ कारित घटना को प्रमाणित माना।

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