सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक कार्य एवं त्यौहारों का आयोजन करना प्रतिबंधित जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् जारी किए आदेश

सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक कार्य एवं त्यौहारों का आयोजन करना प्रतिबंधित जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् जारी किए आदेश

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-24 09:24 GMT
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डिजिटल डेस्क, आगर। आगर-मालवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं डबल्यूएचओ द्वारा कोरोना को घोषित वैश्विक महामारी के दृष्टिगत एवं जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए निर्णय अनुसार जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक कार्य एवं त्यौहारों का आयोजन करना प्रतिबंधित किया है। जारी आदेशानुसार जिले में धार्मिक जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। धार्मिक/ उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगें। साथ ही फेस कवर एवं सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन करेंगें। विवाह समारोह में 20 से अधिक मेहमान सम्मिलित नही होंगे। इसमें वर-वधु पक्ष के 10-10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिराह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। उक्त आदेश 31 अगस्त तक जिले की सीमा में प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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