पांच सौ ट्राली रेत जब्त ,अवैध रेत के पहाड़ लागा रखे थे माफिया ने 

पांच सौ ट्राली रेत जब्त ,अवैध रेत के पहाड़ लागा रखे थे माफिया ने 

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-04 12:01 GMT
पांच सौ ट्राली रेत जब्त ,अवैध रेत के पहाड़ लागा रखे थे माफिया ने 

डिजिटल डेस्क, कटनी। जिम्मेदारों के द्वारा रेत निकालने की दी गई छूट अब उनकी कार्यवाही से ही सामने आ रही है। विजयराघवगढ़ तहसील के गांवों में राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश देते हुए करीब बीस लाख रुपए की रेत जब्त की है। यहां पर शासकीय भूमि और निजी भूमियों में भी रेत के पहाड़ लगे हुए थे। कार्यवाही में अधिकारी पहुंचे, लेकिन उसके पहले ही रेत माफिया यहां से भाग गए थे।
 

पांच सौ ट्राली रेत

तहसील क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरा और ग्राम पड़रिया में ही पांच सौ ट्राली रेत की जब्ती संयुक्त टीम ने की। यहां पर बड़े पैमाने में रेत का अवैध रुप से भण्डारण किया गया था। कार्यवाही के दौरान संयुक्त टीम ने रेत के मालिक के बारे में भी जानकारी ली। इसके बावजूद उसे किसी तरह की सफलता नहीं लगी। जिसके बाद निजी भूमि मालिकों की तलाश करते हुए उनके विरुद्ध प्रकरण बनाने की कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

कहां से पहुंची रेत

यहां पर रेत कहां से पहुंची, और इसके पीछे कौन सा तंत्र रहा। जिसे बेनकाब अधिकारी नहीं कर पाए।  इस संबंध में विभाग के द्वारा किसी तरह की जानकारी
नहीं दी गई है। रेत कारोबार से जुड़े सूत्रों की मानें तो यहां पर भण्डारण का काम एक रात में नहीं बल्कि कई दिनों के अंतराल में हुआ। अवैध उत्खनन को रोकने में प्रशासन का पूरा तंत्र फेल रहा। जिसके चलते यहां पर लाखों की रेत का भण्डारण माफिया ने कर लिया।

हमलावर को 3 महीने की जेल

सार्वजनिक स्थान में गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश उमेश पटेल की अदालत ने आरोपी पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि 11 मार्च 2010 को शाम साढ़े 6 बजे सभापुर थाना अंतर्गत ग्राम मरवा में फरियादी रामविश्वास कोल को आरोपी ने गाली दिया। मना करने पर आरोपी फरियादी से लिपट गया और मारपीट किया गया। रिपोर्ट पर सभापुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 323 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी बबलू पठान पिता अब्दुल रकूब निवासी मरवा को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया 

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