बिना लायसेंस खाद-बीज बेचना पड़ा महंगा - आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुआ अपराध

 बिना लायसेंस खाद-बीज बेचना पड़ा महंगा - आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुआ अपराध

Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-22 13:19 GMT
 बिना लायसेंस खाद-बीज बेचना पड़ा महंगा - आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुआ अपराध

डिजिटल डेस्क कटनी । ढीमरखेड़ा के ग्राम देवरी में बिना लायसेंस के किसानों को खाद, बीज का विक्रय करना व्यापारी को महंगा पड़ गया। कृषि अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 3/7, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। गौरतलब है कि ढीमरखेड़ा थानांतर्गत ग्राम देवरी में अजीत हल्दकार नामक व्यक्ति द्वारा किसानों को खाद, बीज विक्रय करके मुनाफाखोरी की जा रही थी। मामले की शिकायत पर कृषि विभाग द्वारा 3 जुलाई को छापे की कार्रवाई की गई थी। विक्रेता से खाद, बीज के विक्रय संबंधी कागजात मांगने पर वह असमर्थ था जिसके बाद उसकी दुकान से 175 बोरी डीएपी, यूरिया, फास्फोरस खाद व धान का बीज जब्त किया गया था। इसके बाद कृषि अधिकारी संतोष पिता दुलीचंद जैन ने रिपोर्ट ढीमरखेड़ा में दर्ज कराई थी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। खरीफ सीजन में जगह-जगह ऐसी दुकान खुली हुई है। जहां पर किसानों को मनमानी दामों में बीज और खाद दुकानदार बेच रहे है। शिकायत मिलने पर विभाग के द्वारा कार्यवाही की जाती है। देवरी बिछिया में बगैर लायसेंस के चल रहे दुकान में यह कार्यवाही उपसंचालक कृषि द्वारा की गई थी। जिसके बाद ऐसी दुकानों में लगाम लगेगी।

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