दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-21 11:28 GMT
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म

डिजिटल डेस्क, शहडोल। शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012) शहडोल अनुज कुमार मित्तल ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा सोमवार को सुनाई गई। आरोपी किशन हरपाल (24) पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा जानकारी दी गई कि अभियोजन के अनुसार लड़की के पिता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी कि 14 दिसंबर 2015 को लड़की घर से बिना बताए ही चली गई थी। काफी तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला। रिपेार्ट पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 98/16 पंजीबद्ध किया था।

विवेचना के दौरान 19 मार्च 2016 को लड़की को अभियुक्त किशन हरपाल के घर वार्ड 23 मतनी टोला शहडोल से दस्तयाब किया गया था। लड़की ने न्यायालय के समक्ष अपने कलम बंद बयान में  बताया था कि आरोपी किशन हरपाल उसे शादी का झांसा देकर रायपुर भगा ले गया था। वहां उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366ए, 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने आरोपी किशन हरपाल पिता सुदर्शन हरपाल को भादवि की धारा 376(2) एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अधीन दोषी पाते हुए धारा 376(2) भादवि के अधीन 5000 रुपए का अर्थदंड एवं 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से विश्वजीत पटेल जिला लेाक अभियेाजन अधिकारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

अवैध संबंध के शक पर की थी पत्नी की हत्या
सोहागपुर पुलिस ने दो दिन पहले हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों के शक पर पति ने ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अपराध छिपाने के लिए अज्ञात कारणों से पत्नी की मौत की पुलिस को दी थी जानकारी। पुलिस ने आरोपी पति प्रकाश बैगा को गिरफ्तार कर लिया है। दो दिन पहले प्रकाश बैगा ने अज्ञात कारण से पत्नी मुन्नी बाई बैगा की मृत्यु के संबंध में सोहागपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रकाश बैगा की रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या के तथ्य सामने आए थे। इस पर पुलिस ने धारा 302 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।

 

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