जयपुर: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में राज्य लोक सूचना अधिकारी नियोजित सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त होंगे प्रथम अपीलीय अधिकारी

जयपुर: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में राज्य लोक सूचना अधिकारी नियोजित सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त होंगे प्रथम अपीलीय अधिकारी

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-25 09:54 GMT
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डिजिटल डेस्क, जयपुर। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में राज्य लोक सूचना अधिकारी नियोजित सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त होंगे प्रथम अपीलीय अधिकारी जयपुर, 24 जुलाई। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का त्वरित एवं नियत अवधि में निस्तारण करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियोजित किये गये हैं। विभाग के सभी लोक प्राधिकरणों के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे। प्रशासनिक विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान के लिए अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज्य लोक सूचना अधिकारी होंगे। इस लोक प्राधिकरण के लिए उप निदेशक, प्रशासन, सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे। विभाग के विज्ञापन अनुभाग के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी सहायक निदेशक, विज्ञापन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, विज्ञापन होंगे। विज्ञापन शाखा के अतिरिक्त निदेशालय स्थित अन्य सभी अनुभागों के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा के उप निदेशक होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालयों एवं सूचना केन्द्रों के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी उस जिले के उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी नियोजित किये गए हैं। सभी जिला जनसम्पर्क कार्यालयों एवं सूचना केन्द्रों के सहायक लोक सूचना अधिकारी सम्बंधित जिलों के जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी तथा सहायक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी होंगे।

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