लापरवाह पटवारी और सचिवों पर जुर्माना, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत कलेक्टर ने की कार्रवाई

लापरवाह पटवारी और सचिवों पर जुर्माना, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत कलेक्टर ने की कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-08 11:59 GMT
लापरवाह पटवारी और सचिवों पर जुर्माना, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत कलेक्टर ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क  शहडोल । लोकसेवा गारण्टी अधिनियम के तहत प्रदाय सेवाओं में देरी पर कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना ठोंका है। जुर्माने की यह राशि आवेदक को प्रदान की जाएगी। 

पटवारियों पर पांच-पांच हजार जुर्माना 
सोहागपुर तहसील के मदनलाल निवासी वार्ड क्रमांक 29 पुरानी बस्ती ने भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका के प्रथम बार देने आवेदन प्रस्तुत किया था। सेवा का निर्धारित समय बीतने के बाद भी हितग्राही को दस्तावेज नहीं मिले। अपील पर अनुविभागीय अधिकारी ने मामले की जांच। पता चला पटवारी विजय विश्वकर्मा ऋण पुस्तिका देने के नाम से अपने पास रखा था। पटवारी की नीयत संदेहास्पद प्रतीत हुई और शोकॉज नोटिस जारी हुआ। जबाव में कलेक्टर ने लापरवाही होना पाया। एसडीएम के प्रतिवेदन पर मुहर लगाते हुए पटवारी को 5  हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित कर नियमानुसार आवेदक को उक्त राशि प्रदान करने का आदेश जारी किया। 

भू-अधिकार व ऋण पुस्तिका के एक अन्य प्रकरण में भी हल्का पटवारी को जुर्माना हुआ है। आवेदक मदन लाल निवासी पुरानी बस्ती ने पट्टा प्राप्त करने आवेदन दिया था। समय पर पट्टा न मिलने पर उसने अपील की। जांच में दो माह का विलंब होना पाया गया। नोटिस जारी होने पर पटवारी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि आवेदक का नामांतरण नायब तहसीलदार के न्यायालय में स्वीकृत हुआ जबकि उन्हें हल्के का प्रभार बाद में मिला। उक्त आदेश प्रार्थी को अमल हेतु नहीं मिला। खसरे में आवेदक का नाम न होने के कारण ऋण पुस्तिका प्रदाय नहीं की गई। जबकि आवदेक द्वारा लिखित में यह अवगत कराया कि ऋण पुस्तिका आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गई। पटवारी के जवाब व अपील के समय में भिन्नता से पटवारी दोषी पाया गया। लिहाजा पांच हजार रुपए जुर्माना लगाने का आदेश पारित हुआ। 

मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी 
गोहपारू जनपद के ग्राम पंचायत कर्री निवासी अंगद सिंह ने परिजनों के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने आवेदन दिया था। समय सीमा बीतने के बाद भी उसे प्रमाण पत्र नहीं मिला। जांच में जिला योजना अधिकारी ने सीईओ व सचिव कर्री पंचायत की कमियां पाईं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने सचिव अंगद सिंह को पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया। यह राशि आवेदक को प्रदान की जाएगी। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र के एक अन्य मामले में सचिव सेमरा को 1750 रुपए का जुर्माना हुआ है। आवेदक सुख्खू बैगा निवासी सेमरा ने लोकसेवा में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। कार्रवाई करते हुए कलेक्टर नरेश पाल ने सीईओ गोहपारू को चेतावनी देते हुए सचिव पर जुर्माना लगाया गया है।

Similar News