बड़वानी: मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक

बड़वानी: मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-25 10:27 GMT
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डिजिटल डेस्क, बड़वानी। बड़वानी प्रदेश के पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री एवं बड़वानी के विधायक श्री प्रेमसिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक शुक्रवार की देर शाम को सम्पन्न हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय किये गये। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी, कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री निमिष अग्रवाल सहित कमेटी के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य उपस्थिति थे। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि जिले में बढ़ते हुये कोरोना पॉजिटिव केस को रोकने के लिये जो भी आवश्यक हो, वह कार्यवाही की जाये। जिससे आमजनों को कोरोना वायरस से प्रभावित होने से बचाया जा सके। बैठक में हुये निर्णय जिले में जहॉ पर भी हाट - बाजार लगते है, उस दिन वहॉ पर टोटल लाक डाउन रखा जाये। जिससे सोशल डिस्टेंस के नियम का उल्लंघन न होने पाये। अगर इस आदेश का उल्लंघन कर कोई हाट - बाजार के दिन दुकान लगाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाने एवं एफआईआर दर्ज कराने जैसी कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जाये। इस रविवार अर्थात 26 जुलाई एवं सोमवार 27 जुलाई को सम्पूर्ण जिले में टोटल लाक डाउन रहेगा। इसी प्रकार शनिवार 1 अगस्त, रविवार 2 अगस्त एवं सोमवार 3 अगस्त को भी सम्पूर्ण जिले में टोटल लाक डाउन रहेगा। इस दिन सिर्फ अत्यावश्यक सेवाए ही प्रारंभ रहेगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालो पर कठौर कार्यवाही की जायेगी। बैंको में लग रही भीड़ के मददेनजर सभी बैंको में सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करवाने हेतु पेंट से गोले बनवाये जाये। जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जनता सहजता से इस नियम का पालन कर सके। जिले के समस्त बैंको में प्रवेश करने वाले ग्राहको के हाथो को सेनेटाइज करने की व्यवस्था का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये। इसके लिये बैंको में सेनेटाइज की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जाये। जिले की समस्त दुकानो पर सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी। इसलिये दुकानदार अपनी दुकानो के बाहर पेंट से गोले बनवायेंगे एवं इसका पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार दुकानो पर हाथो को सेनेटाइज करने की व्यवस्था भी दुकानदार को सुनिश्चित करना होगी। बिना मास्क लगाये सार्वजनिक स्थानों पर निकलने वाले लोगो पर जुर्माना लगाकर राशि ली जाये एवं इस राशि के अनुपात में उन्हें कपड़े के बने हुये मास्क दिये जाये। जिससे सभी लोग इस नियम का पालन करने हेतु प्रेरित हो सके। जिले में घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र में होम क्वारेंटाइन में रहने के नियम का जो पालन नही कर रहे है, उनके विरूद्ध एफआईआर की कार्यवाही करवाई जाये। जिले में सुनिश्चित किया जाये कि अगामी तीज - त्यौहार, लोग अपने घरो में ही मनाये, कही पर भी सार्वजनिक आयोजन न हो।

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