रात्रि आठ से पांच बजे तक रात्रिकालिन कर्फ्यू रहेगा जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी

रात्रि आठ से पांच बजे तक रात्रिकालिन कर्फ्यू रहेगा जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-24 09:24 GMT
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डिजिटल डेस्क, आगर। आगर-मालवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं डबल्यूएचओ द्वारा कोरोना को घोषित वैश्विक महामारी के दृष्टिगत एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए निर्णय अनुसार जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले में रात्रि 08:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालिन कर्फ्यू रहेगा। जारी आदेशानुसार अति-आवश्यक सेवाएं मेडिकल, पेट्रोल पम्प प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आदेश 24 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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