बाघ की खाल के साथ पकड़े गए तीन आरोपी

बाघ की खाल के साथ पकड़े गए तीन आरोपी

Bhaskar Hindi
Update: 2019-05-11 14:05 GMT
बाघ की खाल के साथ पकड़े गए तीन आरोपी

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। थाने के सामने वाहन चेकिंग कर रही मलाजखंड पुलिस ने बीती रात एक दुपहिया वाहन से बाघ के शावक की खाल बरामद की है। पुलिस की मानें तो खाल 3-4 महीने पुरानी है, जिसे आरोपी प्लास्टिक के थैले में रखकर बेचने की फिराक में बालाघाट आ रहे थे, इस दौरान ही उन्हें पकड़ा गया। आरोपियों ने अभी अपना मुंह नहीं खोला है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका है कि आरोपियों ने यह खाल शावक का शिकार कर निमाली है या इनके पीछे कोई और गिरोह काम कर रहा है।

ढाई लाख रुपए है कीमत
बाघ के शावक की खाल के साथ मलाजखंड पुलिस ने मलाजखंड थाना अंतर्गत बाकीगुडा निवासी 40 वर्षीय सुरेश पिता मोहन सिंह पन्द्रे, किरनापुर थाना अंतर्गत सुसवा निवासी 25 वर्षीय अरविंद पिता गोपीचंद चौहान और हट्टा थाना अंतर्गत खैरगांव निवासी 32 वर्षीय दिलीप मानेश्वर पिता सोनेलाल मानेश्वर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा धारा 9, 39, 44, 49 बी, 51, 52 के तहत गिरफ्तार किया है। 

मलाजखंड थाना प्रभारी रमजु उईके ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाने के सामने वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक मोटर सायकिल से तीन लोग आते हुए दिखाई दिए। जिन्हें रोककर उनकी तलाशी ली गई तो सुरेश पंद्रे के पास बाघ के शावक की खाल बरामद की गई है। जिसकी बाजार में कीमत लगभग दो से ढाई लाख रुपए है।

हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि आरोपियों ने बाघ के शावक का शिकार कर खाल निकाली है या फिर इनके पीछे कोई और लोग हैं, जो इनके माध्यम से बाघ की खाल की तस्करी से जुड़े हैं। हालांकि पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है। पुलिस को विश्वास है कि आरोपियों से और पूछताछ में वन्यप्रााणी बाघ के शावक की खाल के बारे में आरोपियों से पूछताछ में और जानकारी मिल सकती है।

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