सागर तालाब से अतिक्रमण हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने तीन सप्ताह की मोहलत

हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर की निर्धारित सागर तालाब से अतिक्रमण हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने तीन सप्ताह की मोहलत

Bhaskar Hindi
Update: 2021-09-15 18:36 GMT
सागर तालाब से अतिक्रमण हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने तीन सप्ताह की मोहलत



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सागर नगर निगम को सागर तालाब से अतिक्रमण को हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है।
सागर निवासी जगदेव सिंह ठाकुर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सागर तालाब का रकबा लगभग 400 एकड़ है। इस तालाब को लाखा बंजारा ने 500 वर्ष पहले बनवाया था। याचिका में कहा गया है कि तालाब के लगभग 32 एकड़ क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा तैयार कराई सूची के अनुसार तालाब की जमीन पर 43 लोगों ने कब्जा किया है। इसमें 330 वर्ग मीटर क्षेत्र में आरएसएस का कार्यालय भी बना हुआ है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और रामभजन सिंह लोधी ने तर्क दिया कि डिवीजन बैंच द्वारा अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के लिए सागर नगर निगम को दो बार समय दिया जा चुका है। सागर नगर निगम की ओर से अधिवक्ता जीपी सिंह ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। डिवीजन बैंच ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दे दी है।

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