लॉकडाउन के दौरान पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त

लॉकडाउन के दौरान पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त

Bhaskar Hindi
Update: 2021-03-20 08:46 GMT
लॉकडाउन के दौरान पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को निरस्त कर दिया है। यह आदेश बुजुर्ग के लॉकडाउन के कारण सुनवाई में हाजिर नहीं होने के कारण पारित किया गया था। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का 15 दिन में निराकरण किया जाए। हरदा निवासी अजय अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा डिमांड नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के सामने अपील प्रस्तुत की। 31 अगस्त 2020 को लॉकडाउन होने के कारण याचिकाकर्ता सुनवाई के दौरान नहीं पहुँच सका। इसके कारण उसकी अपील खारिज कर दी गई। अधिवक्ता अभिषेक ओसवाल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है। भोपाल शहर में धारा 144 लागू थी। प्रशासन की ओर से भी 65 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को घर से निकलने की मनाही थी। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने एकपक्षीय आदेश निरस्त कर दिया है।
 

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