विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव याचिका पर फैसला 18 सितंबर के बाद
विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव याचिका पर फैसला 18 सितंबर के बाद
Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-13 13:42 GMT
भोपाल, डिजिटल डेस्क। भाजपा महासचिव और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगी चुनाव याचिका पर 18 सितंबर के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। इंदौर जिले के महू विधानसभा सीट से विजयवर्गीय ने कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार को चुनाव हराया था। पराजित प्रत्याशी दरबार ने भाजपा पर चुनाव आचार संहिंता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इसमें कैलाश पर पैसा बांटने और मुख्यमंत्री पर झूठी घोषणाएं करने का आरोप है। इस मामले में बुधवार को बहस पूरी हो गई है। जस्टिस आलोक वर्मा ने दोनों पक्षों से कहा है कि वे चाहें तो अब 18 सितंबर तक लिखित बहस दे सकते हैं। इस मामले में 18 के बाद कभी भी फैसला आ सकता है।