पोहरादेवी यात्रा बंदोबस्त के लिए वाशिम पुलिस दल सजग -एसपी बच्चन सिंह

वाशिम पोहरादेवी यात्रा बंदोबस्त के लिए वाशिम पुलिस दल सजग -एसपी बच्चन सिंह

Tejinder Singh
Update: 2022-04-08 11:37 GMT
पोहरादेवी यात्रा बंदोबस्त के लिए वाशिम पुलिस दल सजग -एसपी बच्चन सिंह

डिजिटल डेस्क, वाशिम। आगामी 10 अप्रैल को जिले में रामनवमी उत्सव मनाया जाएंगा । मानोरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आनेवाले ग्राम पोहरादेवी तथा उमरी खुर्द में 07 से 11 अप्रैल तक (रामनवमी) जगदंबा देवी और सामकीमाता यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है । पोहरादेवी बंजारा समाज की काशी होने से यात्रा समयावधि में मानोरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भीड़ रहती है । इस कारण वाशिम जिला पुलिस दल की ओर से सभी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना किए जाने की जानकारी जिला पुलिस कप्तान बच्चन सिंह ने दी । इसी माह रामनवमी उत्सव, पोहरादेवी यात्रा, डा. बाबासाहब आंबेडकर जयंती, महाविर ज्यंती, हनुमान जयंती आदि महत्वपूर्ण बंदोबस्त रहने से पूर्व तैयारी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने जिले के पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी तथा शाखा प्रभारी अधिकारियों की बुधवार को एसपी कार्यालय में मिटींग लेकर त्योहार-उत्सव के बंदोबस्त को लेकर की गई उपाययोजनाओं का जायज़ा लिया । उन्होंने आगे कहा की यात्रा के दौरान भीड़ का नियमन करने, आकस्मिक परिस्थिति निर्माण होने पर उसे तत्काल प्रतिबंधित करने के लिए वाशिम जिला पुलिस दल की ओर से सभी सम्बंधित शासकीय विभागाें को पत्रव्यवहार किया गया है । अपर पुलिस अधीक्षक वाशिम ने यात्रा बंदोबस्त का नियोजन करने के लिए ग्राम पोहरादेवी और उमरी खुर्द को भेंट देकर संपुर्ण यात्रा परिसर का निरीक्षण किया है । वाशिम जिला पुलिस दल की ओर से 1 अपर पुलिस अधीक्षक, 1 पुलिस उपअधीक्षक, 7 पुलिस निरीक्षक, 40 सहायक पुलिस निरीक्षक / पुलिस उपनिरीक्षक दर्जे के अधिकारी, 450 पुलिस अंमलदार आदि का बंदोबस्त लगाया गया है । महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए निर्भया पथक भी तैनात किया गया है । महिलाओं से छेड़खानी करने अथवा अन्य गैरकानूनी कृत्य करने पर कठोर कार्रवाई की जाएंगी । भीड़वाले स्थानों पर विडिओ कैमेरे समेत पुलिस अमलदारओं की नियुक्ति की गई है । पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी वाशिम ने यात्रा में बकरा बली निर्बंध के मद्देनज़र तथा कानून व्यवस्था के मद्देनज़र ग्राम पोहरादेवी के जगदंबादेवी के मुख्य मंडप का सभामंडप और उससे सटे 200 मीटर परिसर मंे 7 से 11 अप्रैल तक फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए है । वाशिम जिला पुलिस दल की ओर से त्योहार उत्सव और यात्रा के दौरान शांति बनाए रखने का आव्हान भी किया गया ।

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