सतना: अमानक उर्वरक की सप्लाई पर फैक्ट्री संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज

  • अमानक उर्वरक की सप्लाई पर फैक्ट्री संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज
  • दिसंबर 2023 में जिंक सल्फेट की सप्लाई की गई थी

Sanjana Namdev
Update: 2024-04-10 05:00 GMT

डिजिटल डेस्क, सतना। जिले में अमानक उर्वरक की सप्लाई करने पर खरगौन के फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कोटर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मेसर्स उत्तम आर्गेनिक फर्टीलाइजर प्राइवेट लिमिटेड निरमानी जिला खरगौन के संचालक महेशचंद्र पुत्र रामचंद्र प्रजापति निवासी न्यू पलासिया जिला इंदौर, के द्वारा कृषि कार्य के लिए दिसंबर 2023 में जिंक सल्फेट की सप्लाई की गई थी। इसी दौरान 12 दिसंबर को उर्वरक निरीक्षक अशोक कुमार निगम ने सेवा सहकारी समिति कोटर के गोदाम का औचक निरीक्षण कर जिंक सल्फेट का नमूना लेते हुए प्रयोगशाला भेज दिया, जो कि जांच में उक्त सेम्पल अमानक पाया गया।

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तब पहुंचे पुलिस के पास ---

लैब से रिपोर्ट प्राप्त होते ही उर्वरक निरीक्षक ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और आवश्यक निर्देश प्राप्त होते ही जांच प्रतिवेदन के साथ कोटर थाने में अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया। तब पुलिस ने सभी पत्रों और रिपोर्ट का मुआयना करते हुए प्राइवेट फर्म के संचालक महेशचंद्र प्रजापति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कायमी कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

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