शहडोल: खनिज विभाग ने की रेत के अवैध भंडारण पर कार्रवाई

  • रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की सूचना देने वालों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया है।
  • नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

Safal Upadhyay
Update: 2024-05-08 12:11 GMT

डिजिटल डेस्क,शहडोल। ब्यौहारी के अलग-अलग गांव में खनिज विभाग ने रेत के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की। इसमें ग्राम सथनी में खसरा क्रमांक 205, रकवा 1.347 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर 60 घन मीटर रेत के अवैध भंडारण पर उमंग सिंह पिता उमेश सिंह व नीरज सिंह पिता अनिल सिंह, ग्राम बरहाई खसरा नंबर 83/1/1, रकवा 0.1810 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर 90 घन मीटर रेत के अवैध भंडारण पर अजीत एवं रामाधार पिता रामधनी निवासी जनकपुर तथा ग्राम बरहाई में ही खसरा नंबर 81/1, रकवा 0.676 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर 120 घनमीटर में अवैध भंडारण पर भूमि स्वामी अशोक, संतोष, अमर सभी के पिता सुरेंद्र सिंह पर रेत के अवैध भंडारण का प्रकरण पंजीबद्ध किया। ख्निज अधिकारी देवेंद्र पटले ने बताया कि ब्यौहारी व जिले के अन्य स्थानों पर रेत के अवैध भंडारण व परिवहन पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा।

अवैध उत्खनन व परिवहन की जानकारी दर्ज करने बना कंट्रोलरूम-

कलेक्टर तरुण भटनागर ने शहडोल जिले में खनिज संसाधनों के साथ ही रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की सूचना देने वालों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया है।

जिसका दूरभाष नंबर 07652-245330 है। कलेक्टर ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी प्राप्त सूचना को तत्समय संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अवगत करावेंगे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर मप्र अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

योजनापूर्वक मौके पर जाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। उप पुलिस अधीक्षक व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मौके स्थिति का पूर्व आकलन कर उक्त दल को पर्याप्त संख्या में त्वरित रूप से पुलिस बल मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे।

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