पुलिस गिरफ्त में गर्लफ्रेंड से लिपट कर गाड़ी चलाने वाला शख्स, चलती गाड़ी में किस करने पर होगी कई महीनों की जेल, देना पड़ेगा इतना जुर्माना!

भारी पड़ा रोमांस पुलिस गिरफ्त में गर्लफ्रेंड से लिपट कर गाड़ी चलाने वाला शख्स, चलती गाड़ी में किस करने पर होगी कई महीनों की जेल, देना पड़ेगा इतना जुर्माना!

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Update: 2023-01-18 13:43 GMT
पुलिस गिरफ्त में गर्लफ्रेंड से लिपट कर गाड़ी चलाने वाला शख्स, चलती गाड़ी में किस करने पर होगी कई महीनों की जेल, देना पड़ेगा इतना जुर्माना!
हाईलाइट
  • मुश्किलें बढ़ने के आसार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सोशल मीडिया पर एक कपल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक स्कूटी पर सवार होकर कपल एक-दूसरे को किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब इस कपल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। खुलेआम रोमांस करना अब इस जोड़े पर भारी पड़ सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। सड़क के बीचों बीच स्कूटी चला कर रोमांस कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने युवक पर धारा 279 और 294 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है।

युवक हुआ गिरफ्तार

दरअसल, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है। जहां चलती स्कूटी पर एक युवक और युवती किस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंजर को लोगों ने अपने फोन में कैद किया, और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जिसके बाद से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस वायरल वीडियो को एनसीआईबी ने भी ट्वीट करके कपल के खिलाफ लखनऊ पुलिस से एफआईआर करने की मांग की थी।


मुश्किलें बढ़ने के आसार

पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम विक्की है। पुलिस ने युवक और युवती के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अगर कपल दोषी पाए गए तो आगे इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। 

दोषी पाए गए तो हो सकती है सजा

आईपीसी की धारा 279 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलता है, उसकी जल्दबाजी से या किसी लापरवाही से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि होती है तो इस हालत में उसे आरोपी माना जाता है। अगर दोषी पाए गए तो एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है। जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। जिसकी राशि एक हजार रूपए तक हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, अगर किसी को चिढ़ाने के इरादे से , सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील काम करने, या कुछ अपशब्द कहने पर ये धाराएं लगाई जाती हैं। अगर ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो एक अवधि के लिए उसे जेल हो सकती है। जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है। अब देखना होगा कि सड़क पर सरेआम रोमांस करना कपल को कितना भारी पड़ता है। 


 

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