कोर्ट ने नहीं मानी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की बात, स्पेशल फूड और सप्लीमेंट की मांग वाली याचिका को खारिज किया

कोर्ट ने नहीं मानी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की बात, स्पेशल फूड और सप्लीमेंट की मांग वाली याचिका को खारिज किया

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-09 13:34 GMT
कोर्ट ने नहीं मानी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की बात, स्पेशल फूड और सप्लीमेंट की मांग वाली याचिका को खारिज किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जेल में स्पेशल फूड और सप्लीमेंट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुशील कुमार की याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि स्पेशल फूड और सप्लीमेंट एसेंशियल नीड या नेसेसिटी नहीं है।

चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा, "स्पेशल फूड और सप्लीमेंट केवल आरोपी की इच्छा प्रतीत होती है और किसी भी तरह से यह एसेंशियल नीड या नेसेसिटी नहीं है।" जज ने कहा कि यह स्पष्ट है कि दिल्ली जेल नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार जेल में आरोपियों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि सभी व्यक्ति कानून की नजर में उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि के बावजूद समान हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

बता दें कि सुशील कुमार ने जेल में स्पेशल फूड, सप्लीमेंट और एक्सरसाइज बैंड की मांग करते हुए रोहिणी अदालत का रुख किया था। याचिका में कहा गया था कि ये उनके स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि इन बुनियादी आवश्यकताओं से इनकार करने से उनके करियर पर भारी असर पड़ेगा, जो उनकी शारीरिक ताकत और काया पर निर्भर करता है।

जेल अधिकारियों ने कोर्ट को अपने जवाब में पहले कहा था कि कुमार की मेडिकल कंडीशन के लिए फूड सप्लीमेंट या एक्सट्रा प्रोटीन डाइट की आवश्यकता नहीं है। वहीं सुशील के एडवोकेट प्रदीप राणा ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल फूड सप्लीमेंट का हकदार है क्योंकि वह एक अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिज़नर है और उसने इसे व्यक्तिगत खर्च पर मांगा है।

संपत्ति विवाद को लेकर छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की कथित हत्या के मामले में पहलवान फिलहाल दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। पुलिस ने सुशील को हत्या का "मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड" कहा है। पुलिस ने सुशील के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत होने का भी दावा किया है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में सुशील कुमार और उसके सहयोगियों को धनखड़ की पिटाई करते देखा जा सकता है।

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