सजा: पीडि़ता ने बदले बयान, कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को उम्र कैद

  • चांद थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया था
  • नाबालिग पीडि़ता ने न्यायालय में अपने बयान बदल दिए थे
  • कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया

Anchal Shridhar
Update: 2024-04-29 18:53 GMT

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। चांद थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया था। नाबालिग पीडि़ता ने न्यायालय में अपने बयान बदल दिए थे। चौरई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह बैस ने बताया कि 20 जून 2022 को आरोपी निलेश डेहरिया नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। चांद पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को दस्तयाब किया था। पुलिस ने आरोपी निलेश के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान नाबालिग ने अपने बयान बदल दिए थे। न्यायाधीश ने साक्ष्य, पूर्व में दर्ज बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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