आम्रपाली लीजर वैली डेवलपर्स के खिलाफ 230 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर

धोखाधड़ी आम्रपाली लीजर वैली डेवलपर्स के खिलाफ 230 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर

IANS News
Update: 2022-05-20 16:30 GMT
आम्रपाली लीजर वैली डेवलपर्स के खिलाफ 230 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर आम्रपाली लीजर वैली डेवलपर्स के खिलाफ 230 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को फर्म और उसके निदेशक के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की।

एजेंसी के अनुसार, आम्रपाली लीजर वैली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक अनिल कुमार शर्मा के अलावा शिव प्रिया, सुवाश चंद्र कुमार, पंकज मेहता, अतुल मित्तल, आशीष जैन, गगनदीप सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फर्म और उसके निदेशक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और उसके कंसोर्टियम मेंबर्स से 230.97 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि आम्रपाली को ग्रेटर नोएडा में फ्लैटों के निर्माण के लिए सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था, हालांकि, ऋण का पूरा हिस्सा मिलने के बावजूद, परियोजना अभी भी अधूरी है और खाता 21 मार्च, 2017 को एनपीए हो गया। उधारकर्ता कंपनी ने विभिन्न अन्य कंपनियों को धन का बड़े पैमाने पर डायवर्जन किया था।

मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम ने आरोपी के ठिकानों पर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत चार जगहों पर छापेमारी की, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

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