चेंबूर गैंग रेप मामला: पीड़िता के भाई को अपमानित करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR

चेंबूर गैंग रेप मामला: पीड़िता के भाई को अपमानित करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR

Manmohan Prajapati
Update: 2019-09-02 10:09 GMT
चेंबूर गैंग रेप मामला: पीड़िता के भाई को अपमानित करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता के भाई को अपमानित करने वाले वाले पुलिस इंस्पेक्टर दीपक सुर्वे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुर्वे के खिलाफ जातिवाचक टिप्पणियां करने के आरोप में चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मूल रूप से जालना की रहने वाली 19 साल की लड़की के साथ मुंबई के चेंबूर इलाकों में चार लोगों ने बलात्कार किया था। इलाज के दौरान औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में लड़की की मौत हो गई थी। 

पीड़िता के परिवार के वकील नितिन सातपुते ने कहा कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। पीड़िता अनुसूचित जाति की थी इसके बावजूद पुलिस ने एससीएसटी एक्ट के तहत मामला नहीं दर्ज किया। सातपुते के मुताबिक पीड़िता के परिवार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। इससे पहले को मामले की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के हवाले कर दिया गया।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने शनिवार को पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी और मामले में लापरवाही के आरोपी पुलिसवालों और डॉक्टरों के खिलाफ जांच का भरोसा दिया था। लड़की के परिवार वाले पहले उसका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे लेकिन रहाटकर से मुलाकात के बाद उन्होंने इसकी इजाजत दे दी। बता दें के चेंबूर इलाके में रहने वाले अपने भाइयों के पास आई लड़की के साथ 7 जुलाई को सामूहिक बलात्कार हुआ था। 

लड़की किसी की जन्मदिन पार्टी में गई थी। वारदात का खुलासा तब हुआ जब तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उसे औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 28 अगस्त को पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि एक दोस्त ने 7 जुलाई को लड़की को 50 बार फोन कर बुलाया था लेकिन छानबीन कर रही पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति का लोकेशन उस दिन विरार में था जबकि लड़की चेंबूर में थी। छानबीन में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले।

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